Arvind Kejriwal Bail Granted: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी राय व्यक्त की है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम केजरीवाल को जमानत मिली यानी न्याय अभी जिंदा है. वहीं, एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने एबीपी न्यूज से बात करते हुआ कहा कि बेल मिलने का मतलब यह थोड़ी है कि उनको आरोप पर क्लीनचिट मिली है, यह तो संवैधानिक व्यवस्था है.
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, "अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को रोकने की बात करते थे, खुद भ्रष्टाचार में अंदर चले गए. इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली और क्या बात होगी कि आम आदमी पार्टी का हर एक नेता जुर्म कर रहा है और अनर्गल बातें भी कर रहा है."
वहीं, सवाल पूछे जाने पर कि आम आदमी पार्टी केंद्रीय मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है, इसके जवाब में विश्वास सारंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी गलती को छिपाने के लिए इस तरह राजनीति प्रपंच अपना रही है. अरविंद केजरीवाल को अभी बेल मिली है. जब क्लीनचिट मिल जाए, तब बात करेंगे.
177 दिन बाद जेल से आए बाहर
शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज (शुक्रवार 13 सितंबर) जमानत मिल गई है. अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे. इससे पहले 10 मई को 21 दिन की अंतरिम जमानत पर सीएम केजरीवाल बाहर आए थे.
नहीं जा सकेंगे मुख्यमंत्री कार्यालय
सुप्रीम कोर्ट ने 6 शर्तों के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है. इन शर्तों में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे. किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे. केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे. 10 लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरना होगा. जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे.
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