सिवनी गो हत्या मामले में मोहन सरकार का एक्शन, दो आरोपियों पर लगा NSA, जांच कमेटी गठित
Seoni Cow Slaughter: एमपी के सिवनी जिले में 50 से ज्यादा गोवंश की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर किया गया है. इसमें दो आरोपियों पर NSA (रा.सु.का) लगाया गया है.
Seoni Cow Slaughter Crime: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 50 से ज्यादा गोवंश की हत्या कर नदी में बहा दिया गया था. इस मामले में प्रदेश में हड़कंप मच गया. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में शनिवार (22 जून) को सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि गोहत्या में शामिल होने वाले दो आरोपियों के खिलाफ कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की गई. साथ ही जिला कलेक्टर क्षितिज सिंघल और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह का तबादला कर दिया.
बताया जा रहा है कि संस्कृति जैन को सिवनी का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया हैंडल "एक्स" पर कहा कि "पुलिस के अपराध जांच विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक मामले की जांच करेंगे. गौ माता के खिलाफ कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मामले में शामिल हर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी."
सिवनी में हुए नृशंस गोवंश हत्याकांड मामले में जिला कलेक्टर एवं एसपी को हटा दिया गया है।
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) June 22, 2024
घटना में संलिप्त प्रत्येक आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है : CM@DrMohanYadav51 #DrMohanYadav #CMMadhyaPradesh
पांच लोग गिरफ्तार
बता दें दो दिन पहले जिले में एक नदी और जंगली इलाके में 40 से अधिक गायों के शव मिले थे, जिसके बाद पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था. सिवनी पुलिस ने चार आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से संतोष कवरेती (40) और रामदास उइके (30) को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. साथ ही शादाब खान (27) और वाहिद खान (28) को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शादाब और वाहिद के खिलाफ एनएसए लगाया गया है.जबकि एक और आरोपी इरफान मोहम्मद (57) को शनिवार को गिरफ्तार किया गया. सभी आरोपियों पर मध्य प्रदेश गौहत्या विरोधी अधिनियम, 2004,पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और सांप्रदायिक तनाव भड़काने से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. राज्य में गौहत्या के अपराध में सात साल तक की कैद का प्रावधान है.