Madhya Pradesh News:  मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अब अगर किसी सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले उसकी मौत हो जाती है, तो उसकी बेटी और बहु अनुकंपा नियुक्ति पाने की हकदार होगी. सोमवार को मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Administration) ने इसको लेकर एक संसोधित आदेश का नोटिफिकेशन किया है. 


इससे पहले सरकारी कर्मचारी  की मौत के बाद  अगर मृतक की पति या पत्नी सरकारी नौकरी के योग्य न हों या उसे लेने से मना कर दें तो ऐसे में वो अनुकंपा नियुक्ति उनके बेटे या अविवाहित बेटी को दिए जाने का प्रावधान किया गया है. इसी में अब संसोधन किया गया है. अब बहु भी अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर सकेगी.


बहु भी अनुकंपा नियुक्ति पाने की हकदार
मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के नए नियमों के अनुसार, अब विधवा बहु भी अनुकंपा नियुक्ति पाने की हकदार होगी.  इसके साथ- साथ सरकारी कर्मचारी  की मौत के बाद उसकी विधवा बेटी जो  पुरी तरह से उन्हीं पर आश्रित हो. साथ ही आश्रित की पति  या पत्नी न हो. उसे  भी अनुकंपा नौकरी मिल सकेगी. इससे पहले दिवंगत सरकारी कर्मचारी की संतान सिर्फ विवाहित बेटियां ही  मृतक कर्मचारी के पति या पत्नी की ओर से  नामांकित किए जाने के बाद अनुकंपा नियुक्ति पाने की पात्र थीं. 


ये नियम पूरी तरह से हटा
साथ ही नियम से भी था कि अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए मृतक कर्मचारी के पति या पत्नी  का होना जरूरी है तभी उनकी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी.  इतना ही नहीं अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले को मृत कर्मचारी के आश्रित जो जीवित हैं,  मां या पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी निभाने का लिखित में शपथ पत्र देना होगा. अब ये नियम पूरी तरह से हटा दिया गया है. 


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