MP News: शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी की मानहानि मामले में कांग्रेस नेता अजय सिंह को सजा, जानिए पूरा मामला
MP News: विधानसभा चुनाव के दौरान खरगोन, दमोह और सागर की जनसभाओं में शिवराज सिंह चौहान पर रेत माफिया और उनके परिवार से जुड़े लोगों के विभिन्न घोटाले में शामिल होने के बात अजय सिंह ने की थी.
भोपाल: साल 2018 के विधानसभा चुनाव से संबंधित एक बयान के मामले में विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष नेता अजय सिंह (राहुल भैया) (Ajay Singh) को यहां की एक अदालत ने सजा सुनाई. इस वजह से वो एक दिन अदालत के कठघरे में खड़े रहे. अजय सिंह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह (Ex CM Arjun Singh) के बेटे हैं. अदालत ने उनपर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया. यह मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) की पत्नी साधना सिंह को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर था.
अजय सिंह ने क्या आरोप लगाए थे
साल 2018 के विधानसभा चुनाव में अपनी विभिन्न जनसभाओं में अजय सिंह (राहुल भैया) ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान पर कई व्यक्तिगत टिप्पणियां की थीं. इसके साथ ही साथ उन्होंने साधना सिंह चौहान को व्यापम से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में जिम्मेदार बताया था. उन्होंने खुलेआम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रेत माफिया तक कहा डाला था.
चुनाव हो जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह चौहान ने इस मामले पर जिला न्यायालय में मानहानि का दावा ठोका था. सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान खरगोन, दमोह और सागर की जनसभाओं में शिवराज सिंह चौहान पर रेत माफिया और उनके परिवार से जुड़े लोगों के विभिन्न घोटाले में शामिल होने के बात अजय सिंह ने की थी. इसके बाद से ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया था.
अदालत ने कितने का जुर्माना लगाया
चुनाव के दौरान अजय सिंह के भाषण समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों पर दिखाए गए. इससे शिवराज सिंह चौहान और उनके परिवार ने स्वयं को अपमानित महसूस किया था. इस संबंध में कोर्ट पहुंचकर मानहानि का प्रकरण दर्ज कराया था. उसके बाद से ही इसकी सुनवाई लगातार चल रही थी. शनिवार को इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट विधान माहेश्वरी में फैसला सुनाते हुए अजय सिंह को पूरे दिन अदालत में खड़े रहने और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
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