Madhya Pradesh News: सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के राज्य सभा सदस्य विवेक तंखा ने मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया है. उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ सोमवार को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की जाएगी.


तंखा ने ट्वीट में क्या कहा
पंचायत चुनाव घोषणा के बाद तंखा ने ट्वीट करके कहा-"मप्र में पंचायती राज के चुनाव की घोषणा विचित्र क़ानूनी परिस्थिति में. कॉन्स्टिटूशन प्रक्रिया और प्रावधान की पूर्ण अनदेखी कर प्रदेश सरकार द्वारा पारित अध्यादेश जनता के साथ धोका. जनता का विश्वास कोर्ट के साथ. क़ानून द्वारा स्थापित राज का संदेश देना हम सब का दायित्व."


एबीपी न्यूज़ से क्या कहा
राज्य सभा सदस्य विवेक तंखा ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव की वर्तमान प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है. राज्य सरकार एक अध्यादेश से परिसीमन और आरक्षण के लिए संविधान में निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकती. 2014 और 2019 के चुनाव संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए कराए गए थे लेकिन अब एक राज्य अपने अध्यादेश से कैसे किसी संवैधानिक प्रावधान को बदल सकता है?


राज्य सरकार से जवाब मांगा गया
गौरतलब है कि हाल ही में राज्य सरकार ने एक अध्यादेश लाकर 2020 में कमलनाथ सरकार द्वारा पंचायतों में किये गए परिसीमन और आरक्षण को रद्द कर दिया था. इसके खिलाफ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका भी दायर हुई है जिस पर आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को नोटिस देकर दो हफ्ते में जवाब मांगा गया है.


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