Jabalpur News : प्री वैडिंग शूट के लिए चेंजिंग रूम न देने पर जबलपुर नगर निगम दे हर्जाना, उपभोक्ता फोरम का आदेश
MP News: घमापुर निवासी सिद्धांत यादव ने आयोग में परिवाद में कहा कि उसने डुमना नेचर पार्क में प्री-वेडिंग शूट के लिए दो हजार रुपये का शुल्क अदा किया था, लेकिन यहां चेंजिंग रूम नहीं होने से परेशानी हुई.
जबलपुर: प्री वेडिंग शूट करा रहे जोड़े को चेंजिग रूम न देना नगर निगम जबलपुर को महंगा पड़ा गया है. जिला उपभोक्ता फोरम ने इसे सेवा में कमी मानते हुए नगर निगम जबलपुर को आवेदक को 5 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति चुकाने के निर्देश दिए हैं. घमापुर निवासी एक युवक ने डुमना नेचर पार्क में प्री-वेडिंग शूट के लिए दो हजार रुपये का शुल्क दिया था. उनका आरोप है कि चेंजिंग रूम नहीं होने की वजह से उन्हें काफी परेशानी हुई. वे लोग अलग-अलग ड्रेस में प्री वैडिंग शूट करवाना चाहते थे, लेकिन चेंजिंग रूम न होने से वो ऐसा नहीं कर सके. इसके लिए उन्होंने हर्जाने की मांग की थी.
क्या है पूरा मामला
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने नगर निगम को डुमना नेचर पार्क में प्री-वेडिंग शूट के लिए आए युगल को चेंजिंग रूम उपलब्ध नहीं कराने के लिए सेवा में कमी का दोषी माना. आयोग के अध्यक्ष केके त्रिपाठी के साथ सदस्य योमेश अग्रवाल और अर्चना शुक्ला की बेंच ने परिवादी को हुए मानसिक कष्ट और वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये अदा करने के निर्देश दिए.
यहां बता दें कि घमापुर निवासी सिद्धांत यादव ने आयोग में दायर परिवाद में कहा कि उसने डुमना नेचर पार्क में प्री-वेडिंग शूट के लिए दो हजार रुपये का शुल्क अदा किया था, लेकिन यहां चेंजिंग रूम नहीं होने से परेशानी हुई. वे लोग अलग-अलग ड्रेस में प्री वैडिंग शूट करवाना चाहते थे. नगर निगम की ओर से सुविधा न देने के कारण उनका प्री वैडिंग शूट अधूरा रहा. सुनवाई के बाद आयोग ने कहा कि शुल्क लेने के बाद चेंजिंग रूम की सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है. पब्लिक प्लेस में चेंजिंग रूम जरूरी है. इस मत के साथ कोर्ट ने नगर निगम को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत सेवा में कमी का दोषी मानते हुए हर्जाना चुकाने के आदेश दिए.
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