Ujjain Corona Guidelines: उज्जैन में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन पड़ेगा भारी, जान लें जरूरी नियम
Corona Guideline: उज्जैन में मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 200 रुपए अर्थदंड के साथ 188 की धारा में मामला दर्ज करने का फरमान जारी कर दिया गया है.
Corona Guideline: उज्जैन में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह नई गाइडलाइन के तहत सख्त हो गए हैं. उन्होंने मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 200 रुपए अर्थदंड के साथ 188 की धारा में मामला दर्ज करने का फरमान जारी कर दिया है. गौरतलब है कि पिछले 15 दिनों में कोरोना के 10 मरीज सामने आए हैं. सभी मरीजों का सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा गया है. अभी किसी की भी रिपोर्ट नहीं आई है.
कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन पड़ेगा भारी
रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि पॉजिटिव मरीज ओमिक्रोन से प्रभावित हैं या नहीं. लेकिन सतर्कता को लेकर उज्जैन में लगातार नए निर्देश जारी हो रहे हैं. उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना बेहद आवश्यक है. मास्क के जरिए ओमिक्रोन से बचा जा सकता है. आदेश जारी होने के बावजूद गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर धारा 188 में मामला दर्ज किया जाएगा. इसके अलावा गाइडलाइन का उल्लंघन करनेवाले पर 200 का स्पॉट फाइन भी किया जा सकेगा. गाइडलाइन का पालन कराने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है.
भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाने की अपील
उन्होंने बताया कि उज्जैन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सैंपलिंग बढ़ाने के साथ वैक्सीनेशन की भी अलग से व्यवस्था की जा रही है. उज्जैन कलेक्टर ने शहर के लोगों से अपील की है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें. इसके अलावा पहले की तरह गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क जरूर लगाएं. कलेक्टर ने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू का भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है. रात्रि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य कोई घर के बाहर सड़क पर घूमता नजर ना आए वरना उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी.