Damoh News: अचल संपत्ति के दाम बढ़ाने के साथ-साथ धोखाधड़ी की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है. दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने धोखाधड़ी से बचने और एक संपत्ति की अनेक रजिस्ट्री होने के मामले में पीड़ित लोगों को उपाय बताया है. उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों की शिकायत तुरंत जिला प्रशासन से की जाए ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके.

सुधीर कुमार कोचर ने अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त के मामले में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि यदि एक अचल संपत्ति की धोखाधड़ी पूर्वक अनेक रजिस्ट्री करवा दी गई है तो ऐसे लोगों को प्रमाण के साथ तत्काल शिकायत करनी चाहिए, ताकि प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके.





'सावधानी बरतने की आवश्यकता है'
उन्होंने यह भी कहा कि पंजीयन कार्यालय की जिम्मेदारी सरकार को राजस्व प्राप्त करना है. उनके द्वारा पंजीयन के दौरान सीमित शक्तियां रहती है, जिसके आधार पर वे कार्रवाई करते हैं, लेकिन खरीदी करने वाले को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. उपभोक्ता सावधानी नियम के मुताबिक कृषि भूमि क्रय करने पर क्रेता को यह पूरी तरह जानकारी हासिल करनी चाहिए कि उन्हें विक्रय करने वाला व्यक्ति असल मालिक है या नहीं.

इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर जाकर दस्तावेजी मालिकाना हक के बारे में भी पूरी जानकारी लेनी चाहिए. इसके बावजूद यदि किसी के साथ धोखाधड़ी हुई है तो प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

प्लॉट और फ्लैट खरीदते समय भी बरतें सावधानी
दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि प्लॉट और फ्लैट्स खरीदते समय भी लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि अचल संपत्ति खरीदने समय कॉलोनी और मल्टी की वैधता, विकास अनुमति, रेरा पंजीयन सहित अन्य जानकारी हासिल करना आवश्यक है. इसके बाद ही संपत्ति क्रय की जाना चाहिए.


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