Dewas News: उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने देवास पंजीयन कार्यालय में प्रदेश उप पंजीयक और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ ₹1500 प्रति रजिस्ट्री मांगने पर  मुकदमा दर्ज किया है. लोकायुक्त पुलिस ने दोनों को ट्रैप करने के लिए जाल भी बिछाया था लेकिन दोनों ही दफ्तर नहीं पहुंचे. इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने दोनों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की है.


लोकायुक्त डीएसपी सुनील कुमार तालान ने बताया कि देवास में बालाजी सर्विसेज के नाम से सर्विस प्रोवाइडर शीतल गहलोत निवासी बजरंग नगर, देवास की ओर से शिकायत की गई थी. उन्होंने बताया कि पंजीयन कार्यालय में पदस्थ उप पंजीयक अंजली मिश्रा और एक व्यक्ति द्वारा उनसे ₹1500 प्रति रजिस्ट्री की डिमांड की जा रही है. इस शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस में पड़ताल की तो मामला सही निकला. इस मामले में व्यक्ति राहुल प्रजापति भी लोकायुक्त पुलिस के निशाने पर था.


लोकायुक्त पुलिस ने  गुरुवार को देवास के उप पंजीयक कार्यालय में जाल बिछाकर अंजली मिश्रा को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन वे दफ्तर में मौजूद नहीं थी, इसलिए वह बच गईं. हालांकि पुलिस के पास डिजिटल सबूत होने की वजह से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में व्यक्ति राहुल प्रजापति को भी आरोपी बनाया गया है. अंजली मिश्रा पर आरोप है कि प्रति रजिस्ट्री 1500 रुपये की वसूली करती थी.


आरोप सिद्ध हो जाने पर 4 साल तक की सजा


लोकायुक्त डीएसपी ने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें आरोप सिद्ध हो जाने पर 4 साल तक की सजा हो सकती है. उन्होंने यह भी बताया कि लोकायुक्त पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं. इस मामले में लोकायुक्त पुलिस सारे सबूत न्यायालय के समक्ष पेश करेगी.


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