(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
MP News: देवास में चायनीज मांझे से नहीं उड़ा सकेंगे पतंग, कलेक्टर ने जारी किए आदेश
Dewas News: कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि चायनीज मांझे का उपयोग व विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा. यदि कोई उपयोग या विक्रय करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Madhya Pradesh News: आज से मकर संक्रांति पर्व की शुरुआत हो गई. दो दिन तक चलने वाले इस पर्व में प्राचीन खेल गिल्ली डंडा, सुतारिया और पतंगबाजी का खासा महत्व है. लेकिन अब पतंगबाजी में चाइनीज मांझे ने अपनी जगह बना ली है. यह चायनिज मांजा आमजनों के साथ ही पक्षियों के लिए भी घातक है. ऐसे में देवास जिला प्रशासन ने आगामी 2 महीने तक चाईनीज मांझे के विक्रय व उपयोग पर रोक लगा दी है.
देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता द्वारा जारी किए आदेश में बताया कि देवास जिले में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसमें वृहद स्तर पर पतंगबाजी की जाती है. विगत वर्षों में पतंगबाजी में चाइना डोर का उपयोग अधिकता से किया गया है. चायना डोर का मटेरियल अत्याधिक तेज धार तथा खतरनाक होता है. चायना डोर के उपयोग के कारण पूर्व में राहगीरों, पशु पक्षियों के काटने तथा चोट पहुंचाने की घटनाएं घटित हुई हैं.
इस लिए लगाया जाता है प्रतिबंध
आदेश में बताया गया कि चायना डोर के उपयोग में दुर्घटना होना संभावित है, जिससे जन धन एवं पशु हानि होने के साथ विवाद होने संभावनाएं बनी रहती है और आमजनों में चायना डोर के विक्रय एवं उपयोग को लेकर असहमतियां भी व्यक्त की जाती रही है. क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चायना डोर के विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है.
दो माह तक नहीं होगा उपयोग
कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि आगामी दो माह तक चायना डोर का उपयोग व विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा. यदि कोई चायना ड्रोन का उपयोग या विक्रय करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
चायनीज मांझे से कटा युवक का पैर
इधर सुसनेर में चाइनीज मांझे से पैर कटने की घटना सामने आई है. शनिवार को सुसनेर निवासी 37 वर्षीय निलेश जैन सराफा बाजार निवासी बाईक से अपने घर जा रहा था, तभी तहसील रोड पर मांझे में पैर फंस गया, जिससे पैर बुरी तरह कट गया. युवक को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार किया गया.