Dewas News: 10 साल की बच्ची से रेप और हत्या मामले में फांसी की सजा, देवास की कोर्ट का फैसला
देवास की अदालत ने 7 महीने के भीतर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. 10 वर्षीय बच्ची से रेप और हत्या मामले में मुजरिम को फांसी की सजा दी. अदालत के फैसले का पीड़ित परिवार ने स्वागत किया है.
Dewas News: देवास की अदालत ने 10 वर्षीय बच्ची से रेप और हत्या मामले में फांसी की सजा सुनाई है. अदालत के फैसले का पीड़ित परिवार ने स्वागत किया है. सबसे बड़ी बात है कि 7 माह के भीतर ही मुजरिम को सजा सुना दी गई. देवास एसपी डॉ शिवदयाल सिंह ने बताया कि 7 नवंबर 2021 को खातेगांव पुलिस को सूचना मिली थी कि 10 वर्षीय बालिका का शव निर्माणाधीन मकान से मिला है. मामले की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि हत्या से पहले रेप किया गया है.
7 महीने के भीतर कोर्ट ने सुनाई मुजरिम को फांसी
पुलिस ने मृतिका का पोस्टमार्टम कराने के बाद सबूत जुटाने की कार्रवाई की. बालिका की हत्या के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुराग मिले. सुराग के आधार पर बड़ी बेरछा में रहने वाले गोलू उर्फ नरेन्द्र नामक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया गया. खातेगांव पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में आरोपी टूट गया. उसने बताया कि बालिका को लालच देकर निर्माणाधीन मकान पर बुलवाया था. मकान पर आने के बाद बच्ची के साथ रेप किया. बालिका ने शोर मचाने की कोशिश की तो गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद उसने बालिका के शव को सीमेंट की बोरी में भरकर निर्माणाधीन मकान की डक्ट पर छिपा दिया. पुलिस कप्तान डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बताया कि एडीजे न्यायालय खातेगांव ने आरोपी नरेंद्र को मृत्युदंड से दंडित किया है.
डीएनए और तकनीकी सबूतों की रही अहम भूमिका
तत्कालीन जांच अधिकारी इंस्पेक्टर एम एस परमार ने चर्चा के दौरान बताया कि घटना के बाद पुलिस ने गंभीरता के साथ डीएनए परीक्षण करवाया और सारे टेक्निकल सबूत एकत्रित किए. पुलिस के जरिए एकत्रित सबूत आरोपी को फांसी के फंदे तक ले गए. रेप के बाद हत्या की घटना से पूरे खातेगांव में सनसनी फैल गई थी लेकिन अदालत का फैसला आने से खातेगांव निवासियों के साथ साथ पीड़ित परिवार ने काफी संतोष जताया है. पीड़ित परिवार का वीडियो भी वायरल हो रहा है. वीडियो में आरोपी को फांसी की सजा मिलने पर परिवार के सदस्य खुशी जाहिर कर रहे हैं.