MP News: मध्य प्रदेश के देवास जिले के शहरी विकास अभिकरण में परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ अधिकारी को महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने और अश्लील इमेज भेजने के मामले में कमिश्नर ने निलंबित कर दिया है. महिला कर्मचारी की शिकायत पर जांच कमेटी बनाई गई थी. इस जांच कमेटी ने शिकायत को सही पाया. इसके बाद कार्रवाई की गई.


 कलेक्टर देवास ऋषव गुप्ता के निर्देश पर शिकायत की गंभीरता को देखते हुए संभागायुक्त संजय गुप्ता ने मध्य प्रदेश नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 को ध्यान में रखते हुए देवास जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी रवि भट्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर देवास को देवास जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी रवि भट्ट द्वारा सेक्सुअल फेवर के लिए लगातार दबाव बनाने, महिला सहकर्मी को कार्यालय में छूने और अभद्रता का प्रयास करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी. 


कलेक्टर देवास द्वारा प्राप्त शिकायत की जांच आंतरिक परिवाद समिति से कराई गई. जांच समिति ने भट्ट पर लगे आरोपों की जांच, सोशल मीडिया मैसेज एवं ऑडियो रिकार्डिंग के आधार पर की. जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता को अनावश्यक रुप से ऐसे मैसेज किए गए जो कार्यालयीन कार्य सम्पादित करने जैसे न होकर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है. इसी के चलते संभाग आयुक्त ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं.


निलंबन के दौरान उज्जैन में रहेगी उपस्थिति


संभाग आयुक्त कार्यालय से जो आदेश जारी हुआ है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि निलम्बन अवधि में रवि भट्ट का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन रहेगा. निलम्बन काल में रवि भट्ट को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.


इसे भी पढ़ें: भोपाल में 10 हजार गायों की क्षमता वाली बनेगी हाईटेक गौशाला, हर गाय का हेल्थ कार्ड, GPS से निगरानी