MP Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के साथ सियासी दलों के साथ निर्वाचन आयोग भी एक्टिव हो गया है. एक तरफ जहां सियासी दल जोरशोर से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों को लेकर गंभीर नजर आ रहा है. निर्वाचन आयोग ने 10 प्रकार की शिकायतों को लेकर सी-विजिल एप्लीकेशन के जरिए आम लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की है. 


इन शिकायतों पर निर्वाचन आयोग पुलिस कार्रवाई भी कर सकता है. जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन नीरज कुमार सिंह के मुताबिक, लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है. जो लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.


अस्त्र या शस्त्र का प्रदर्शन
वैसे तो चुनाव आचार संहिता लगने के बाद शस्त्र पुलिस थानों में जमा हो जाते हैं. इसके बावजूद चुनाव के दौरान कोई शस्त्र प्रदर्शन करता है या इसके जरिये वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश करता है, ऐसे में इन मामलों में निर्वाचन आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा.


पेड और फर्जी समाचार
निर्वाचन आयोग ने मीडिया के माध्यम से पेट और फर्जी समाचार को लेकर भी कड़ी गाइडलाइन जारी की है. पेड न्यूज और फेक न्यूज की शिकायत भी सी-विजील ऐप पर दर्ज की जाएगी.


संपत्ति विरूपण अधिनियम
चुनाव आचार संहिता लगने के बाद अब कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी बिना अनुमति के सरकारी संपत्ति पर पोस्टर, पेंटिंग के आदि का उपयोग नहीं कर पाएगा. 


नशाली दवा और शराब का वितरण
वोटर्स को रिझाने के अगर कोई नशीली दवा, शराब या किसी प्रकार का राशन या कोई उपहार मुफ्त में वितरित करता है, तो इस प्रकार की शिकायत भी निर्वाचन आयोग पूरी गंभीरता से लगा. इसके अलावा धन वितरण के मामले में भी निर्वाचन आयोग सतत निगाह रखने वाला है.


सांप्रदायिकता फैलाना या धमकी देना
सोशल मीडिया या अन्य किसी भी माध्यम से सांप्रदायिकता फैलाना या मतदाता को किसी विशेष व्यक्ति के लिए धमकी देना भी निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे में निर्वाचन आयोग शिकायत सही मिलने पर पुलिस कार्रवाई करवा सकता है.


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