Bakrid 2024 Guidelines: मुस्लिम समाज का प्रमुख त्यौहार ईद उल अजहा (बकरीद) चांद दिखने के अनुसार 17 या 18 जून को मनाया जाएगा. बकरीद को लेकर राजधानी भोपाल नगर निगम ने कुर्बानी के लिए गाइड लाइन जारी की है. 14 बिन्दुओं की गाइड लाइन में स्पष्ट किया है कि कुर्बानी तंबू लगाकर अथवा ढंककर ही की जा सकेगी, इसके अलावा साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया है. 


नगर निगम द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार पशु वध के लिए प्रशासन ने 43 स्थानों को चिन्हित किया है, जहां पर पशु वध गृह बनाए जाएंगे. इन 43 स्थानों को 17 जून से 19 जून तक की स्वीकृति है. इन पशु वध गृह में शाम 4 बजे तक ही कुर्बानी दी जा सकेगी.


सोशल मीडिया पर ना डालें वीडियो
प्रशासन द्वारा जारी गाइड लाइन में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कुर्बानी से संबंधित वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी अपलोड नहीं किए जा सकेंगे. नगर निगम उपायुक्त योगेन्द्र पटेल द्वारा जारी की गई 14 बिंदुओं की गाइडलाइन में यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि तंबू लगाकर ही पशु वध किया जा सकेगा. निगम ने पशु वाले स्थानों पर पशुओं के वेस्टेज को तुरंत हटने और स्वच्छता रखने को भी कहा है.
 
कुर्बानी की ये हैं गाइडलाइंस
- पशु वध वाले स्थानों को चारों ओर से ढंकना होगा.
- तंबू लगाकर अथवा ढंककर ही कुर्बानी दी जा सकेगी.
- सांप्रदायिक तनाव की स्थिति नहीं बने, इसका विशेष ध्यान रखा जाए.
- पशु वध के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करें.
- प्रतिबंधित पशुओं का वध न करें.
- पशुवध के बाद मांस को ढक कर घर ले जाएं.
- शाम 4.00 बजे के बाद कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी.
- पशु वध के स्थान पर साफ सफाई का ध्यान रखें.


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