MP News: विकासशील मध्य प्रदेश में अभी ऐसे कई कृषि क्षेत्र है, जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची है. ऐसे कृषि क्षेत्रों के लिए सरकार की सोलर पंप योजना (Solar Pump Yaojna)काफी लोकप्रिय साबित हो रही है. मध्य प्रदेश में 20600 से ज्यादा सोलर पंप क्षेत्रों में स्थापित कर दिए गए हैं. अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के किसान अन्न ही नहीं, बल्कि खेतों में बिजली भी पैदा कर रहे हैं.


मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को सोलर पंप के लिए बड़ी योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किसान बिना बिजली के खेतों में सिंचाई कर सके. मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्र के किसान बिजली की समस्या से बेहद परेशान है. खेतों में पानी पहुंचाने के लिए बिजली उनके पास एक मात्र माध्यम है. इस बीच सरकार की नई योजना से वैकल्पिक व्यवस्था तैयार हो गई है. किसान सोलर पंप के जरिए खेतों में सिंचाई कर रहे हैं. 


सोलर पंप ने बदली तकदीर


मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक 20600 से ज्यादा पंप खेतों में लग चुके हैं, जबकि सरकार 50,000 पंप का लक्ष्य लेकर चल रही है. सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस योजना का लाभ उन किसानों को अधिक मिल रहा है, जिनके नलकूप, नदी, तालाब या अन्य स्त्रोत में पानी तो था, लेकिन उन्हें सिंचाई करने के लिए बिजली नहीं मिल पा रही थी. किसान को सोलर पंप के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल पर आवेदन देना होगा. आवेदन के लिए ₹5000 की राशि निर्धारित की गई है. यदि आवेदन निरस्त होता है, तब किसान को राशि लौटा दी जाएगी. 


सोलर पंप पर मिलने वाली सब्सिडी


सोलर पंप पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है. एक एचपी डीसी समर्सिबल पंप के लिए किसान को मात्र ₹19000 की राशि देनी पड़ रही है. इसके जरिए किसान को लगभग ₹30,000 का लाभ पहुंच रहा है. इसी तरह दो एचपी डीसी सरफेस के लिए किसान का अंश ₹23000 है. 2 एचपी डीसी समर्सिबल के लिए मात्र ₹25000 में किसान को सोलर पंप की सुविधा मिल जाएगी. इसी तरह 3hp के लिए 36000, 5 एचपी के लिए 72000, 7.5 एचपी के लिए 135000 रुपये किसान को देने होंगे.


मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की पात्रता


मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की पात्रता के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए. इसके अलावा आवेदक के पास किसान कार्ड भी होना चाहिए. इसके अतिरिक्त आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, खेती योग्य भूमि के दस्तावेज, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज के फोटो के जरिए आवेदन किया जा सकता है. मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र का किसान सोलर पंप योजना के लिए आवेदन कर सकता है. 


इन नियमों के आधार पर मिलेगा सोलर पंप


मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं. आवेदक सोलर पंप का उपयोग केवल सिंचाई के लिए कर सकता है. इसके जरिए पानी को बेचा अथवा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है. इतना ही नहीं मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम से सोलर पंप स्थापना की सहमति भी प्राप्त करना पड़ेगी. यह योजना उन किसानों के लिए है, जहां पर बिजली नहीं है.


ये भी पढ़ें- MP News: भिंड में रिश्वतखोर पंचायत सचिव गिरफ्तार, इस काम के लिए ले रहा था दो हजार रुपये