दिपावली और अन्य त्योहारों को देखते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है. मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सरकार ने दिवाली को देखते हुए पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी है. सरकार ने पटाखों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए बताया है कि जिन शहर की वायु गुणवत्ता 100 से 200 के नीचे हैं, वहां दिवाली के दिन दो घंटों के लिए ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे.
मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की गाइडलाइन
मध्य प्रदेश सरकार ने दिवाली के लिए पटाखों को देखते हुए गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि जिन शहरों की वायु गुणवत्ता 100 से 200 के नीचे हैं, वहां दिवाली के दिन दो घंटों के लिए ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे. इसके अलावा जिन शहरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से ज्यादा है वहां पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे. सरकार ने यह भी बताया है कि दिवाली के दिन सिर्फ ग्रीन पटाखे ही दो घंटे के लिए फोड़े जाएंगे. वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान रात 11:55 से 12:30 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे.
नियम तोड़ने वाले को देना होगा जुर्माना
पटाखे फोड़ने का आदेश देते हए एनजीटी ने कहा कि नियमों का उल्लघंन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. अगर कोई पहली बार नियम तोड़ता है तो उसपर 100 रुपये और कोई साइलेंट जोन में पटाखा फोड़ने पर 3000 हजार रुपये का जुर्माना लिया जाएगा. इसके अलावा जन रैली, बारात, शादी या धार्मिक समारोह में 10 हजार और साइलेंट जोन में पटाखे फोड़ने पर 20 हजार जुर्माना देना होगा.
छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जारी की गाइडलाइन
छत्तीसगढ़ में दिवाली और छठ के पहले सरकार ने जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दी है. सरकार ने त्योहारों को आता देख छत्तीसगढ़ में पटाखे फोड़ने का समय तय कर दिया है. अब छत्तीसगढ़ के लोग सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार तय समय के अनुसार ही दिवाली, छठ और गुरूपर्व पर पटाखे फोड़ पाएंगे. छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली से लेकर नए साल तक के लिए पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित कर दिया है. सरकार ने ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेश का कड़ाई से पालन का भी निर्देश जारी किया है. इसके अलावा किसी भी त्योहारों के लिए ऑनलाइन पटाखे नहीं लिए जा सकेंगे. सरकार ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए एनजीटी ने कम प्रदूषण वाले पटाखे फोड़ने की हिदायत भी दी है.
किस समय फोड़ सकेंगे पटाखे
सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार दिवाली को रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है. इसी तरह छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक अनुमित मिली है. गुरूपर्व पर रात 8 से 10 बजे तक और क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे.
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