MP News: कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, लेकिन नहीं छोड़ सकेंगे देश, ये है मामला
मध्य प्रदेश के गंधवानी से विधायक उमंग सिंघार को दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. बता दें कि सिंघार की पत्नी ने उनपर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और मारपीट आरोप लगाए थे.
Umang Singhar Anticipatory Bail Approved: कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार (Umang Singhar) को बलात्कार से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है. पत्नी के लगाए गए दुष्कर्म (Rape) के आरोप मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को हाईकोर्ट (MP High Court) ने अग्रिम जमानत दे दी है. जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए सिंघार को निर्देश दिए कि वह ट्रायल कोर्ट की अनुमति बिना देश छोड़कर नहीं जाएंगे और ट्रायल में पूरा सहयोग करेंगे.
बता दें कि इसके पहले धार की अदालत ने उमंग सिंघार की अग्रिम जमानत नामंजूर कर दी थी. आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने हाई कोर्ट में दलील दी कि शिकायतकर्ता ने एफआईआर में खुद स्वीकारा है कि वह आवेदक की पत्नी है. पत्नी से फिजिकल रिलेशन (Physical Relation) बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता 38 वर्ष की हैं. शादी के पहले से ही दोनों में प्रेम संबंध हैं.
हाईकोर्ट ने मंजूर की अग्रिम जमानत की अर्जी
उन्होंने दलील दी कि शिकायतकर्ता ने विधायक की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं. शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कई प्रकरण दर्ज हैं. वहीं शासन की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया लेकिन कोर्ट ने बिना किसी टिप्पणी के अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर कर ली. इसके लिए उन्हें 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा. गौरतलब है कि 20 नवंबर 2022 को उमंग सिंघार की पत्नी की शिकायत पर धार के नौगांव पुलिस थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. उसने पहले जबलपुर थाने में शिकायत की थी, जहां से धार पुलिस को सूचना दी गई.
यह था मामला
दरअसल कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार की पत्नी ने उनके खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और मारपीट के आरोप लगाए थे. इस संबंध में पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसके बाद उमंग सिंघार के खिलाफ भारतीय कानून की धारा 293, 323, 376, 377, 498 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. हालांकि अब हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है.
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