Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर (Gwalior) में कलेक्ट्रेट (Collectorate) ऑफिस की सीढ़ी पर एक युवती द्वारा रील बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में कलेक्टर ने सख्त कदम उठाया है. ग्वालियर कलेक्टर ने नए कानून के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत पहला आदेश जारी किया है. अब आदेश का उल्लंघन करने पर सीधे जेल होगी.


ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा जारी किए आदेश में पब्लिक प्लेस पर किसी भी तरह की वीडियोग्राफी, रील शूटिंग, फोटोग्राफी पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है. कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत ग्वालियर जिले का पहला प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संस्था 2023 की धारा-223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.


एसपी से की गई थी शिकायत
बता दें बीते कुछ दिनों से ग्वालियर में अलग-अलग स्थानों पर यूट्यूबर्स ने पब्लिक प्लेस को रील बनाने का ठिकाना बना लिया है. कलेक्ट्रेट, बैजाताल, जल विहार, रेलवे स्टेशन जगह पर युवक-युवतियां रील बना रहे हैं और अश्लील गानों पर डांस कर सोशल मीडिया पर रील वायरल कर रहे हैं. इसे लेकर बीते दिनों एक सामाजिक संस्था ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी. 


समाजसेवियों ने क्या कहा?
समाजसेवियों का कहना है कि ग्वालियर में इमारत और स्थल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सौंदर्यीकरण से रील बनाने वालों को कोई सरोकार नहीं है, बल्कि यह लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अमर्यादित आचरण कर फोटोग्राफी/वीडियो रील बनाते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं. इन लोगों की हरकतों की वजह से शहर की छवि धूमिल होती है. इस शिकायत के बाद कलेक्टर रुचिका चौहान ने प्रतिबंध लगाया है. दरअसल, रील बनाना इन दिनों ट्रेंड बन गया है, लेकिन अब आपका ये शौक आपको जेल पहुंचा सकता है.



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