Harda Factory Explosion: मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाके के बाद हाहाकार मचा हुआ है. इस घटना में अब तक दस लोगों की मौत हो गई, जबकि 58 लोग घायल हो गए. वहीं इस भयावह हादसे के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और गृह सचिव को जांच के आदेश दिए. उधर घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सेना से मदद भी मांगी गई है.
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के हेलिकाप्टरों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाएगा तो वहीं हरदा से भोपाल तक ग्रीन कॉरिडोर में भी बनाया जा रहा है, ताकि मरीजों को शीघ्र अतिशीघ्र अस्पताल पहुंचाया जा सके.
जानकारी के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में अब तक दस लोगों ने अपनी जान गंवा दी है. वहीं 60 से ज्यादा घर विस्फोट की चपेट में आ गए. हादसे के बाद 100 घरों को खाली कराया गया है. चश्मदीद ने बताया कि ये धमाका परमाणु बम जैसा धमाका था.
घायलों का फ्री इलाज, मृतक के परिजनों को चार लाख- CM
हरदा के इस हादसे के बाद मोहन यादव सरकार एक्टिव हो गई. हादसे को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक ली और गृह सचिव को घटना की जांच के आदेश दिए. सीएम यादव ने एलान किया कि घायलों का फ्री इलाज किया जाएगा. वहीं मृतकों के परिजन को चार-चार लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे.
हरदा-भोपाल के बीच बना ग्रीन कॉरिडोर
वहीं घायलों के लिए हरदा से भोपाल की बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है. भोपाल के हमीदिया और एम्स में इलाज चल रहा है. हरदा हादसे में राहत बचाव कार्य के लिए कमेटी गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष एसीएस मोहम्मद सुलेमान को बनाया गया है. अध्यक्ष के अलावा चार सदस्य भी शामिल हैं.
पीएम मोदी ने जताया दुख
पटाखा फैक्ट्री में हुए इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है. इसके अलावा पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये मुआवजे का एलान किया गया है.
पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के कारण
- सुरक्षा नियमों का सही से पालन नहीं
- अवैध पटाखा फैक्ट्री में पटाखों का निर्माण
- सुरक्षा जागरूकता में कमी
- पटाखे बनाने की ट्रेनिंग में कमी
- आग बुझाने के इंतजामों में कमी
पटाखा फैक्ट्री के नियम क्या?
- लाइसेंस के लिए- एक एकड़ जमीन जरूरी
- जमीन के आस-पास- रिहायशी इलाका न हो
- जहां फैक्ट्री वहां- आगे या पीछे 100 मीटर तक कुछ न हो
- फैक्ट्री के करीब- बिजली ट्रांसफार्मर, हाइटेंशन तार न हो
- NOC किससे- फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस स्टेशन
- फैक्ट्री में नियम- ध्रूमपान निषेध का बोर्ड, मालिक का नाम
- फैक्ट्री में जरूरी- आग बुझाने के यंत्र, रेत की बाल्टी, पानी
- फैक्ट्री में पाबंदी- गैस सिलेंडर, लैंप, ज्वलनशील पदार्थ
- मालिक के पास जरूरी- आतिशबाजी का अनुभव प्रमाणपत्र
- फैक्ट्री कर्मचारियों को जरूरी- अग्निशमन यंत्र चलाने की जानकारी
- फैक्ट्री में सुरक्षा के लिए- दास्ताने, स्पेशल ड्रेस, मास्क, फर्स्ट एड बॉक्स
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