Harda Factory Explosion: हरदा पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के मामले में जिला प्रशासन ने आरोपी राजेश अग्रवाल-सोमेश अग्रवाल की संपत्ति की कुर्क कर ली है. आरापियों की कृषि भूमि, मकान और दुकान कुर्क की गई हैं. बाजार मूल्य के अनुसार आरोपियों की संपत्ति का कुल मूल्य 18 करोड़ रुपये आंका गया है. बताया जा रहा है कि संपत्ति को नीलाम कर पीड़ितों को इसी में से राहत राशि दी जाएगी.
बता दें हरदा जिला प्रशासन से फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल-सोमेश अग्रवाल की हरदा, खिरकिया और हंडिया की खेती की जमीन, शहर में कार व दुकानें कुर्क की हैं. इसके अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों से भी संपत्ति की जानकारी मांगी गई है. दोनों आरोपियों के रिश्तेदारों की संपत्ति की भी जानकारी जुटाई जा रही है. जिला प्रशासन ने एनजीटी के आदेश पर आरोपियों की संपत्ति की कुर्क की है. प्रशासन द्वारा नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.
नीलामी की प्रक्रिया शुरू
हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह के अनुसार एनजीटी के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है. पीड़ितों को राहत राशि दिलाने के लिए आरोपी राजेश अग्रवाल-सोमेश अग्रवाल की संपत्ति कुर्क कर ली है. नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.
59 मकान हुए थे क्षतिग्रस्त
मालूम हो, बीती 6 फरवरी को हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के 59 मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे. इनमें से 39 मकान पूरी तरह तहस नहस हो गए. वहीं, 39 में से 21 मकानों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुआ था. 48 परिवारों के 129 लोग फिलहाल राहत शिविर में रह रहे हैं.
पीड़ितों की सरकार से मांग
पीड़ितों का कहना है कि मृतकों के परिजनों को 15 लाख रुपये और घायलों को 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए. इसके अलावा, क्षतिगस्त घरों को बनाने के लिए बाजार भाव से पैसा मिले. किराएदारों के हुए नुकसान की भी भरपाई की जाए और उन्हें ढाई लाख रुपये राहत राशि दी जाए. इसके अलावा, विकलांगों और मृतकों के परिजनों को रोजगार मिले. ऐसी ही कई मांगें पीड़ितों ने सरकार के सामने रखी हैं. इसके लिए भूख हड़ताल भी जारी है.
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