Harda Factory Explosion: 'सजायाफ्ता चला रहा था पटाखा फैक्ट्री... सालों तक निलंबित रहा लाइसेंस', कांग्रेस का बड़ा दावा
Harda Factory Blast: फैक्ट्री के संचालन पर सवाल उठाते हुए केके मिश्रा ने कहा कि अग्रवाल को सजा सुनाए जाने के बावजूद भी उक्त सजायाफ्ता इस फैक्ट्री का संचालन कैसे कर रहा था.
Harda Factory Blast: मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट और उसमें कई लोगों की जान जाने पर कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है. आरोप लगाया गया है कि पटाखे की अवैध फैक्ट्री सजायाफ्ता चला रहा था. प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके. मिश्रा ने हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के बाद आरोप लगाया है कि फैक्ट्री किसके राजनीतिक संरक्षण में चल रही थी.
केके मिश्रा ने कहा कि इससे पहले इसी फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद फैक्ट्री मालिक राजू अग्रवाल और उसके एक अन्य साथी के खिलाफ हरदा के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार दक्षणी ने इन्हें धारा 5 (क) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के आरोप में 10-10 वर्षों का साधारण कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया था.
फैक्ट्री के संचालन पर सवाल उठाते हुए मिश्रा ने कहा कि अग्रवाल को सजा सुनाए जाने के बावजूद भी उक्त सजायाफ्ता इस फैक्ट्री का संचालन कैसे कर रहा था, यही नहीं इस फैक्ट्री के सालों तक लाइसेंस निलंबित होने के बावजूद भी उसके लाइसेंस का नवीनीकरण कौन राजनेता करवाता रहा?
केके मिश्रा ने इस घटना को भी बीते वर्षों में आदिवासी बहुल पेटलावद में हुए भीषण विस्फोट के समकक्ष बताते हुए कहा कि उस वक्त भी तत्कालीन सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने चिन्हित दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हो सका और 100 से अधिक निर्दोषों के जिम्मेदार दोषी, दोषमुक्त हो गये. क्या इस घटना की भी ईमानदारी पूर्वक जांच होगी?
बता दें कि हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुई घटना की वस्तुस्थिति की जांच हेतु मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस ने एक जांच समिति बनाई है.
ये भी पढ़ें