Jabalpur News: भोपाल के हबीगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन करने के फैसले को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ में इस जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है, जिसमें भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रखने को चुनौती दी गई. जस्टिस शील नागू व जस्टिस सुनीता यादव की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.


हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
सिवनी जिले के कुरई निवासी अधिवक्ता अहमद सईद कुरैशी की ओर से याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया कि 1973 में एक मुस्लिम गुरु हबीब मियां ने स्टेशन के लिए रेलवे को जमीन दान दी थी. तब से इसे हबीबगंज स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन 12 नवम्बर 2021 को केंद्र व राज्य सरकार की सहमति से रेलवे बोर्ड ने इस स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया. याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने इसके खिलाफ राष्ट्रपति को अभ्यावेदन देकर एक धर्म विशेष के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की गुहार लगाई है. राष्ट्रपति से आग्रह किया गया कि एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए स्टेशन का नाम पूर्ववत हबीबगंज किया जाना चाहिए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट की शरण ली गई. उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने याचिका का विरोध करते हुए स्टेशन के नामकरण को उचित बताया. उन्होंने कहा कि इतिहास के स्वर्णिम पलों की स्मृति सहेजने के लिए स्टेशन का नाम बदला गया है. हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.


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