Bhopal News: होली पर सड़क हादसों को रोकने के लिए राजधानी भोपाल की ट्रैफिक पुलिस (Bhopal Traffic Police) पूरी मुस्तैदी दिखा रही है. विभाग की ओर से कहा गया है कि होली (Holi) पर शराब पीकर गाड़ी चलाने (Drunk Driving ) वाले वाहन चालकों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही उसकी गाड़ी अगले दिन अदालत से ही छूट सकेगी.


बता दें कि सुरा प्रेमियों को होली पर शराब पीकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ सकता है. होली के सप्ताह की शुरुात से ही राजधानी भोपाल की पुलिस द्वारा यातायात अभियान चलाया जा रहा है. भोपाल पुलिस द्वारा यह अभियान होली पर सड़क हादसों रोकने के लिए चलाया जा रहा है.


चौक-चौराहों पर पॉइंट बनाकर की जा रही धरपकड़
पुलिस द्वारा राजधानी के चौक-चौराहों पर पॉइंट बनाए हैं. इस दौरान ड्रिंक ड्राइव करने के बाद वाहन चलाने वालों की धरपकड़ की जा रही है. शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत केस दर्ज कर रही है. इस धारा में पुलिस द्वारा थाने में वाहन खड़ा करवाया जा रहा है, जबकि अगले दिन केस डायरी कोर्ट में पेश की जा रही है. भोपाल पुलिस कमिश्रर मकरंग देउस्कर के अनुसार त्योहारों पर लोगों की सुरक्षा के लिए व्हीकल चेकिंग करवाई जा रही है. पुलिस द्वारा वाहन चालकों से अपील की जा रही है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं. 


10 से15 हजार रुपए जुर्माना
बता दें कि सड़क हादसे रोकने के लिए भोपाल पुलिस सख्त है. यदि कोई शराब पीकर वाहन चलाता मिल रहा है तो उसके खिलाफ 10 से 15 हजार रुपए की चालानी कार्रवाई की जा रही है. वहीं, बेतरतीब तरीके से गाड़ी चलाने वालों पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया जा रहा है. बगैर लाइसेंस के पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना किया जा रहा है, जबकि बगैर सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वाले से भी एक हजार रुपए जुर्माना वसूल किया जा रहा है.


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