Madhya Pradesh: अब लोगों को वोटर आईडी कार्ड स्पीड पोस्ट से उनके घर के पते पर भेजे जाएंगे. अभी तक संबंधित क्षेत्र के बीएलओ के पास लोगों के वोटर कार्ड लाने की जिम्मेदारी थी. लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस काम के लिए डाक विभाग को चुना है. चुनाव आयोग और डाक विभाग के बीच बातचीत करने के बाद यह फैसला लिया गया है.


नई व्यवस्था के बाद नहीं लगाने होंगे कार्यालयों के चक्कर
अब तक लोगों को अपना वोटर कार्ड का फॉर्म भरने के बाद दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे. लेकिन इस नई व्यवस्था के बाद लोगों को कलेक्टर या तहसीलदार के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इस पूरी जानकारी के बारे में जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया है.


व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा
इस प्रेस नोट में आगे कहा गया है कि वोटर कार्ड घर पर देने पर व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. वोटर कार्ड पर पूरे खर्च वहन चुनाव आयोग करेगा. वोटर कार्ड के लिए आवेदन ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन करने की सुविधा दी गई है. फॉर्म भरने के पश्चात एपिक नंबर जेनरेट होने के बाद कार्ड व्यक्ति के घर पर डिलीवर हो जाएगा. 


लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब आवेदन में सभी जानकारियां सही-सही भरी होंगी. वोटर कार्ड बनने के बाद स्पीड पोस्ट से आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा. ताकि आसानी से वोटर कार्ड की ट्रैकिंग हो सके. 


वोट देने के लिए सभी भारतीय नागरिकों को वोटर आईडी कार्ड की जरुरत पड़ती है. वोट देना सभी का अधिकार है और भारतीय संविधान के मुताबिक ऐसा करने के लिए सभी नागरिकों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. अगर आपकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई है तो आप अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.


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