इंदौर में स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन की सख्ती, दो निजी स्कूलों पर लगाया 2-2 लाख रुपये का जुर्माना
Indore News: इंदौर के दो निजी स्कूलों पर अभिभावकों को स्कूल या निर्धारित दुकानों से यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए मजबूर करने के आरोप में 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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Indore Action On Private School: इंदौर के दो निजी स्कूलों पर छात्रों को निर्धारित दुकानों से ही यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए मजबूर करने के लिए 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह कार्रवाई मध्य प्रदेश निजी स्कूल (फीस और संबंधित विषयों का आदान-प्रदान) अधिनियम 2020 के तहत की गई है.
इंदौर के दो निजी स्कूलों पर छात्रों को स्कूल या निर्धारित दुकानों से ही ड्रेस और कॉपी खरीदने के लिए मजबूर करने के आरोप में 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर के नारायण-ई टेक्नो स्कूल और ज्ञान कार्निवल स्कूल का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया. यह कार्रवाई मध्य प्रदेश निजी स्कूल (फीस एवं संबंधित विषयों का आदान-प्रदान) अधिनियम 2020 के तहत की गई है.
नारायण-ई टेक्नो स्कूल
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर सिंह ने नारायण-ई टेक्नो स्कूल का औचक निरीक्षण किया और पाया कि प्रशासन स्कूल परिसर में ही ड्रेस बेच रहा है और पाठ्यक्रम की पुस्तकें छाप रहा है. सामग्री को जब्त कर पंचनामा बनाया गया.
असंतोषजनक जवाब मिलने पर कार्रवाई
नारायण-ई टेक्नो स्कूल इंदौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. संस्था द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया. समिति ने नारायण-ई टेक्नो स्कूल, इंदौर के प्राचार्य और निदेशक पर मप्र निजी विद्यालय (फीस एवं संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2020 दिनांक 4 दिसंबर, 2020 के नियम 6 के उपनियम (जी) और (डी) की अवहेलना और उल्लंघन करने के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
किताबें खरीदने के लिए कर रहा है मजबूर
एक अन्य मामले में समिति को शिकायत मिली कि क्लर्क कॉलोनी इंदौर स्थित ज्ञान कार्निवल स्कूल छात्रों को केवल टाई-अप वाली खास दुकानों से ही यूनिफॉर्म और कोर्स की किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है. समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों के अनुसार, यह पाया गया कि स्कूल ने अभिभावकों को सोनू गारमेंट नंदा नगर से यूनिफॉर्म और 6/3 सुंदर अपार्टमेंट, परदेसीपुरा से कॉपी खरीदने के लिए अधिकृत किया था.
अधिकृत दुकानों से ही खरीदने के लिए किया जाता था बाध्य
टीम ने यह भी पाया कि स्कूल में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार खेल का मैदान नहीं है. यह पाया गया कि स्कूल में एनसीईआरटी के अलावा अन्य संदर्भ पुस्तकों का उपयोग किया जाता था, अभिभावकों को अधिकृत दुकानों से यूनिफॉर्म और पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य किया जाता था, और स्कूल की यूनिफॉर्म और कॉपी का विवरण नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले नहीं किया जाता था.
ज्ञान कार्निवल स्कूल, इंदौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. स्कूल ने समिति के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया, जो संतोषजनक या समाधानकारी नहीं पाया गया. समिति ने ज्ञान कार्निवल स्कूल, इंदौर के प्राचार्य और संचालक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
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