MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर में 15 वर्षीय लड़की बुधवार को हल्दी की रस्म से ऐन पहले घर से भाग गई और स्थानीय प्रशासन को शिकायत दर्ज कराई कि दोगुनी उम्र के शख्स के साथ उसका जबरन बाल विवाह कराया जा रहा है. बाल विवाह के खिलाफ महिला और बाल विकास विभाग के गठित उड़नदस्ते के प्रभारी महेंद्र पाठक ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया, "हल्दी की रस्म से ऐन पहले घर से भागने के बाद नाबालिग लड़की ने हमें बताया कि उसका मामा 30 वर्ष के वर के साथ उसका जबरन बाल विवाह करा रहा है. हमने लड़की के मामा को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देकर उसका बाल विवाह रुकवा दिया."



लड़की को भेजा गया आश्रय स्थल
पाठक ने बताया कि बालिका वधू बनने से बची 15 वर्षीय लड़की से बातचीत के बाद उसे शहर के एक आश्रय स्थल भेजा गया है. लड़की के पिता के निधन के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी और तब से वह अपने मामा के एक मकान में अकेली रह रही थी.


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वर पक्ष ने किया यह दावा
पाठक के मुताबिक वर पक्ष का दावा है कि लड़की के मामा ने उसे वधू की उम्र 21 वर्ष बताई थी. गौरतलब है कि देश में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है जो कानूनन अपराध है. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषी को दो वर्ष तक के सश्रम कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं का प्रावधान है.


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