Indore: पत्नी ने लगाया पति पर यौन हिंसा का आरोप, कोर्ट ने सबूतों के आधार पर सुनाया ये फैसला
इंदौर जिला अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए यौन हिंसा करनेवाले पति से पत्नी को सुरक्षा दिलाई है. अदालत ने पति को एक लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि भी देने का आदेश दिया है.
Indore News: इंदौर जिला अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए यौन हिंसा करनेवाले पति से पत्नी को सुरक्षा दिलाई है. अदालत ने पति को एक लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि भी देने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि पति की प्रताड़ना से पत्नी ने पांच महीने में बच्चे को जन्म दिया और एक ही दिन में बच्चे की मौत हो गई. पत्नी का आरोप है कि पिता की मौत के बाद भी पति ने यौन शोषण किया.
प्रीमैच्योर जन्म के चार घंटे मेें हुई मासूम की मौत
पीड़िता हीरा नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है. उसकी शादी मार्च 2019 में गोवा निवासी राहुल बिजवे से हुई थी. वकील का कहना है कि शादी के बाद से ही पति प्रताड़ित करता था. गलत तरीके से यौन संबंध बनाने से पीड़िता गर्भवती हो गई. उसके बाद भी पति पत्नी का लगातार यौन शोषण करता रहा. पांच माह की गर्भवती पत्नी को पति ने मायके इंदौर भेज दिया. यौन शोषण के चलते पीड़िता ने पांच महीने में प्रीमैच्योर बच्चे को जन्म दिया. जन्म के चार घंटे में मासूम की मौत हो गई.
कोर्ट ने पति को एक लाख क्षतिपूर्ति का दिया आदेश
पत्नी ने वकील के माध्यम से प्रताड़ना का मामला जिला अदालत में दायर किया. पत्नी ने पति की प्रताड़ना के सबूत पेश किए. जांच का जिम्मा अदालत ने महिला बाल विकास अधिकारी को सौंपा था. महिला बाल विकास अधिकारी की जांच में आरोप सही पाए गए. अदालत ने संज्ञान लेते हुए आरोपी पति को आदेश दिया कि पत्नी को एक लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाए.