Indore Court News: नाबालिग से रेप करने वाले मुंह बोले मामा को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, CM ने कही ये बात
MP News: यह मामला फरवरी 2021 का है. फरियादी ने एरोड्रम थाना क्षेत्र में यह रिपोर्ट लिखाई थी कि उनकी बेटी के साथ खेलने का कह कर लेकर गए उसके मुंह बोले मामा ने उसके साथ बलात्कार किया है.
Indore Crime News: खेलने के लिए बोलकर नाबालिग बालिका को ले जाकर बलात्कार करने वाले मुंह बोले मामा को न्यायलय ने दोषी मानते हुए सुनाई आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को दो लाख रुपये दिए जाने का आदेश भी दिया है.इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि अदालत ने आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास की सजा देकर न्याय किया है. उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बहन-बेटियों से दुर्व्यवहार करने वालों को कठोरतम सजा देंगे.
कहां और कब का है मामला
दरअसल यह पूरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है. वहां फरवरी 2021 एक मुंह बोले मामा ने ही अपनी भांजी के साथ बलात्कार किया था. पीड़िता की शिकायत पर एरोड्रम पुलिस ने मुंह बोले मामा राजेश को गिरफ्तार कर न्यायलय में पेश किया था.इस मामले में करीब दो साल की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास सहित चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इस प्रकरण में पीड़ित बालिका को दो लाख रुपये की प्रतिकार राशि दिलवाने के भी आदेश अदालत ने दिए हैं.
इंदौर के एरोड्रम थाना अंतर्गत नाबालिग के विरुद्ध लैंगिक अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी राजेश डाबर को पॉक्सो न्यायालय ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा देकर पीड़िता के साथ न्याय किया है। प्रदेश में बहन-बेटियों से दुर्व्यवहार करने वालों को कठोरतम सजा देंगे। इंदौर पुलिस को बधाई! @DGP_MP
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) February 15, 2023
इस मामले के आरोपी ने मामले की सुनवाई के दौरान अपने बचाव में अपनी पत्नी पर बच्ची के साथ बलात्कार के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया. जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि दिनांक 13 फरवरी 2023 को माननीय न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 25 साल के आरोपी राजेश निवासी धार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हुई है.
फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या बोले
अभियोजन ने बताया कि फरवरी 2021 में फरियादी ने एरोड्रम थाना क्षेत्र में यह रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उनकी बेटी के साथ खेलने का कह कर लेकर गए उसके मुंह बोले मामा ने उसके साथ बलात्कार किया है. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी मामा को दोषी करार देते हुए धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.अदालत ने आरोपी पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा अदालत ने पीड़ित को दो लाख रुपये की प्रतिकार राशि दिलाने का भी आदेश दिया है.
सजा सुनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ''इंदौर के एरोड्रम थाना अंतर्गत नाबालिग के विरुद्ध लैंगिक अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी राजेश डाबर को पॉक्सो न्यायालय ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा देकर पीड़िता के साथ न्याय किया है. प्रदेश में बहन-बेटियों से दुर्व्यवहार करने वालों को कठोरतम सजा देंगे. इंदौर पुलिस को बधाई.''
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