MP News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में इंदौर की जिला कोर्ट (Indore District Court) ने एक महिला के अपने पति के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोप पर सुनवाई के बाद आरोपी को हर महीने 30 हजार रुपये भरण-पोषण के लिए देने का फैसला सुनाया है. पीड़िता के वकील कृष्ण कुमार कुनहरे के अनुसार महिला के साथ रहने के दौरान उसका पति रोज शाम ढलते ही अपने माथे पर हेयर बैंड, बिंदिया, कान के बाले सहित होंठों पर लिपस्टिक लगाकर सजता-संवरता था. साथ ही वह पति-पत्नी का संबंध भी नहीं बनाकर महिला को प्रताड़ित करता था.


इसके बाद महिला ने वकील के माध्यम से जिला कोर्ट इंदौर में ससुरालजनों के खिलाफ घरेलू हिंसाओं से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम में याचिका डाली थी. इस पर महिला और बाल विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद कोर्ट में पति सहित सास और ननद के खिलाफ घरेलू हिंसा के कानून के तहत केस दर्ज किया गया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने पति की महिला की तरह शृंगार करने वाली तस्वीर पेश करते हुए संबंध न बनाकर गुप्तांगों पर चोट पहुंचाने और प्रताड़ित करने की बात बताई थी.


5 मार्च 2021 से देनी होगी भरण-पोषण की राशि 


इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतरिम रूप से पति को 30,000 रुपये हर महीने भरण-पोषण की राशि देने का आदेश दिया. यह राशि  5 मार्च 2021 से देने के लिए पति को कहा गया. ऐसे में अब तक कुल 15 महीने में 30,000 रुपये के हिसाब से 4,50,000 रुपये होते हैं. कोर्ट के इस आदेश के साथ ससुरालजनों से पीड़िता को घरेलू हिंसा से भी सुरक्षा और संरक्षण दिलवाया गया. वहीं फैमिली कोर्ट ने भी जिला कोर्ट के आदेश से सहमत होते हुए पीड़िता को 30,000 रुपये हर महीने देने का आदेश दिया.


इंजीनियर है महिला का पति


आपको बता दें कि इंदौर की एक 26 साल की महिला ने अपने इंजीनियर पति के खिलाफ जिला कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि शाम ढलते ही वह औरतों जैसा शृंगार कर सजने-संवरने लग जाता है. साथ ही महिला ने संबंध न बनाकर गुप्तांगों पर चोट पहुंचाने और प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए थे.


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