Indore Driving License: इंदौरवासियों को अब नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर, घर बैठे ही निपटा सकेंगे लाइसेंस से जुड़े सारे काम
Indore News: इंदौर वासियों के लिए खुशखबरी है, अब उन्हें अपने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम के लिए परिवहन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. वे घर बैठे ही इससे जुड़े सारे काम करा सकते हैं.
![Indore Driving License: इंदौरवासियों को अब नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर, घर बैठे ही निपटा सकेंगे लाइसेंस से जुड़े सारे काम Indore Driving License learning license, duplicate, license renewal facility can be Available through Sarathi Portal mp ANN Indore Driving License: इंदौरवासियों को अब नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर, घर बैठे ही निपटा सकेंगे लाइसेंस से जुड़े सारे काम](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/02/20/7b84496b2383aad29284c85cb9aa19d3_original.webp?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Driving License Indore: इंदौर परिवहन विभाग अब डिजिटल हो रहा है. व्यवस्थाओं का दायरा बढ़ता जा रहा है. अब आवेदक घर बैठे ही अपने लर्निंग लाइसेंस, डुप्लीकेट लाइसेंस, लाइसेंस रिन्यूअल और उसमें संशोधन जैसे सारे काम करा सकते हैं. यह सुविधा सारथी पोर्टल के जरिये ली जा सकती है. इन कामों के लिए आवेदकों को अब कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा.
जानें क्या दी जा रही है सुविधा?
दरअसल परिवहन विभाग ने अगस्त से घर बैठे लर्निंग लाइसेंस देने की शुरुआत की थी लेकिन अब डुप्लीकेट लाइसेंस, रिन्यूअल और लाइसेंस में संशोधन कराने की योजना बनाई गई है जिसकी शुरुआत गुरुवार से की गई. यह सुविधा सारथी पोर्टल के माध्यम से ली जा सकती है. सार्थी पोर्टल का संचालन एनआईसी द्वारा किया जा रहा है. यह सुविधा शुरू करने के लिए 12 लाख से अधिक लाइसेंस का डाटा सेंट्रल सर्वर पर शिफ्ट भी किया गया है, जो कि सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था इस सुविधा से परिवहन विभाग कार्यालय में लगने वाली भीड़ तो कम होगी ही साथ में आवेदकों को आसानी भी होगी.
बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया में सार्थी पोर्टल पर आपको लाइसेंस डुप्लीकेट, रिन्यूअल और संशोधन तीनों का विकल्प मिलेगा जिसके लिए आवेदक को विकल्प का चयन करना होगा फिर संबंधित जानकारी उसमें अंकित करनी होगी. सभी औपचारिकता वापस से लेकर संबंधित ऑनलाइन ही होगी. रिन्यूअल में डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट डुप्लीकेट लाइसेंस में पुलिस रिपोर्ट भी लगानी होगी.
वहीं एआरटीओ अर्चना मिश्रा के अनुसार आवेदक द्वारा आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरटीओ कार्यालय में उसकी जांच होगी. कार्यालय से वेरीफाई किया जाएगा जिसके बाद आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड मिल जाएगा. आवेदक या तो परिवहन विभाग कार्यालय आकर अपना कार्ड ले सकता है या डाक द्वारा भी अपने घर पर मंगवा सकता है. लेकिन डाक में होने वाला खर्च आवेदक को ही देना होगा.
इसे भी पढ़ें:
MP News: Sehore ने एक दिन में जुटाया 1125 यूनिट ब्लड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम
![IOI](https://cdn.abplive.com/images/IOA-countdown.png)
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/e4a9eaf90f4980de05631c081223bb0f.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)