(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Indore Crime News: इंदौर में रिश्ते हुए कलंकित, पिता ने नाबालिग बेटी से किया रेप, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
Indore Crime News: स्कूल में गुड टच और बैड टच के बारे में जब शिक्षिका बच्चों को बता रही थी, उसी दौरान कक्षा 9 में पढ़ने वाली बच्ची ने अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में शिक्षिका को बताया.
MP News: इंदौर में बाप-बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाले एक शख्स को उम्र कैद हो गई है. दरअसल, स्कूलों में दी जाने वाली गुड-टच और बैड-टच की शिक्षा ने आज एक नाबालिक लड़की के साथ दरन्दगी करने वाले दरिंदो को जेल की दीवारों के पीछे करवा दिया. बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाले बाप ने 2019 में अपनी बेटी के साथ पहले रेप किया फिर उसके दोस्त ने भी बच्ची के साथ घिनौना काम किया. आरोपियों ने इसके बाद पीड़िता को ये बात किसी को ना कहने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी. जिसके बाद डरी-सहमी लड़की ये सब चुप चाप सहन करती रही.
गुड टच-बैड टच की शिक्षा ने दिया हौसला
स्कूल में गुड टच और बैड टच के बारे में जब शिक्षिका बच्चों को बता रही थी, उसी दौरान कक्षा 9 में पढ़ने वाली बच्ची ने अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में शिक्षिका को बताया. शिक्षिका ने स्कूल हेडमास्टर को इस पुरे घटनाक्रम की जानकारी दी. इसके बाद बच्ची को थाने ले जा कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया. कक्षा 9वी में पढ़ने वाली छात्रा ने शिक्षिका को बताया था कि मैं बहन के घर शादी में गई थी. उस दिन रात को उसका पिता उसे वहां से वापस अपने घर ले आया और उसके साथ रेप किया था. आरोपी पिता ने ये बात किसी को बताने से मना किया था.
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कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई
यही नहीं एक दिन जब लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी उसके पिता का दोस्त उसे उठा कर ले गया और उसने भी उसके साथ रेप किया था. रेप की बात किसी से भी बताने पर बच्ची को जान से मरने की धमकी दी गई थी. पूरे मामले में जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया की 13वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष जस्टिस सुरेखा मिश्रा ने दरिंदे पिता और पिता के दोस्त को बेटी के साथ रेप करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 11 हजार रूपये का आर्थिक दंड भी किया गया.
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