Indore Court Verdict: इंदौर की अदालत ने मासूम की हत्या मामले में फैसला सुना दिया है. अदालत ने दो लोगों को फांसी की सजा से दंडित किया. एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया है. अभियोजन पक्ष के वकील आशीष शर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी विक्रांत और ऋतिक को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई. घटना 5 फरवरी 2023 को हुई थी. आरोपियों ने फिरौती की रकम नहीं मिलने पर मासूम को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया था. हत्या के 16 महीने बाद अदालत ने सजा का एलान किया.


महू के कांग्रेस नेता जितेंद्र चौहान का मामला सुर्खियों में था. कांग्रेस नेता के 7 वर्षीय बेटे का अपहरण कर 4 करोड़ की फिरौती मांगी गयी थी. ऋतिक और विक्रांत ने 7 वर्षीय हर्ष को कार में बिठाने के बाद मुंह पर टेप लगा दिया था. घटना का मास्टरमाइंड ऋतिक जितेंद्र चौहान का रिश्तेदार है.


मासूम की हत्या मामले में दो आरोपियों को फांसी की सजा


ऋतिक ने दोस्त विक्रांत के साथ मिलकर हर्ष का अपहरण किया. रिहाई के बदले परिजनों से 4 करोड़ रुपये की मांग की गयी. फिरौती की रकम नहीं मिलने पर अपहृत हर्ष को मौत के घाट उतार दिया गया. पुलिस ने ऋतिक, विक्रांत, हरिओम और ऋतिक के छोटे भाई को गिरफ्तार किया था.


कोर्ट के सामने पुलिस ने सबूत पेश किये. गवाहों की भी गवाही करायी गयी. 16 महीने तक चली सुनवाई के बाद जिला अदालत ने विक्रांत और ऋतिक को फांसी की सजा से दंडित किया. अदालत के फैसले पर पीड़ित पक्ष ने खुशी जाहिर की.


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