Indore House and Water Tax Exemption News: इंदौर में सर्वर में दिक्कत होने की वजह से अब संपत्ति कर और जल कर में छूट की सीमा को बढ़ा दिया गया है. लोग अब 31 जुलाई तक संपत्ति कर और जल कर को अग्रिम राशि जमा करके छूट का लाभ उठा सकेंगे. दरअसल, इंदौर में नगर निगम ने लोगों को अग्रिम एडवांस टैक्स भरने के लिए प्रेरित करने के मकसद से एडवांस टैक्स में डिस्काउंट देने की बात कही है. यह टैक्स डिस्काउंट हर साल दिया जाता है जो एडवांस टैक्स जमा करने पर लोगों को मिलता है.


इंदौर में राजस्व संग्रहण के मामले में नगर निगम का हाथ तंग है और टैक्स पूरी तरह वसूली नगर निगम के लिए टेढ़ी खीर साबित होता है. ऐसे में अब इस बार पहले एडवांस टैक्स में छूट की सीमा को 30 जून तक रखा गया था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है. यानी कि अब लोग 31 जुलाई तक काउंटर पर जाकर एडवांस टैक्स जमा कर सकेंगे. एडवांस टैक्स जमा करने पर संपत्ति कर में 6.25% और जलकर में 6% की अग्रिम छूट का लाभ भी मिलता है.


कैश काउंटर रविवार को भी खुले रहेंगे
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अग्रिम संपत्ति कर एवं जल कर का भुगतान करने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए शहर के सभी जोनल कार्यालय एवं मुख्यालय के कैश काउंटर रविवार को सुबह 9.00 बजे से रात 8.00 बजे तक खुले रहेंगे. अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि करदाता अपना संपत्ति कर, जल उपभोक्ता प्रभार (जल कर) एवं कचरा संग्रहण शुल्क की राशि संबंधित जोनल कार्यालय एवं निगम मुख्यालय कार्यालय में जमा कर सकते हैं.


जल कर पर 6 फीसदी की छूट
चालू वित्तीय वर्ष की अग्रिम कर राशि का भुगतान करने पर संपत्ति कर में 6.25 प्रतिशत और जल कर में 6 प्रतिशत की अग्रिम छूट का लाभ प्रदान किया जा रहा है. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे अपना संपत्ति कर एवं जल कर का भुगतान कर अग्रिम छूट का लाभ उठाकर शहर विकास में सहयोग करें.


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