Indore Crime News: भले ही प्रदेश सरकार महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने को लेकर कानून बना रही है. इसके बावजूद भी महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है. इंदौर (Indore) के जिला कोर्ट ने 12 वर्ष के मासूम बच्चे के बयान पर मां-बेटे को सुरक्षा देने के निर्देश दिए. वहीं आरोपी पति पर महिला को बंधक बनाने और मारपीट करने को लेकर पुलिस को फटकार लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए.


मासूम पहुंचा जिला कोर्ट


पीड़िता के वकील कृष्णकुमार कुनहरे ने बताया कि पूरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है. यहां क्रूर मानसिकता वाले पति द्वारा अपनी पत्नी को एक वर्ष से बंधक बनाकर रखा जा रहा था. साथ कही लगातार उसके साथ मारपीट की जा रही थी जिसकी शिकायत एरोड्रम थाना क्षेत्र में बारह वर्ष के मासूम बच्चे ने की थी. इस पर सुनवाई नहीं होने पर मासूम बच्चे ने अपनी मां को बंधक से मुक्त कराने के लिए जिला कोर्ट में याचिका लगाई थी. वकील ने कहा कि कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए महिला बाल विकास अधिकारी को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे. महिला बाल विकास की जांच में आरोप सही पाए जाने पर कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए आरोपी पति से मां ओर मासूम बच्चे को सुरक्षा देने निर्देश दिये. साथ ही आरोपी क्रूर मानसिकता वाले पति पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए.


कोर्ट ने दिये FIR के निर्देश


आरोपी अपनी पत्नी को बंधक बनाने के साथ-साथ उसकी पिटाई भी करता था. वहीं अपने 12 वर्ष के बच्चे को गलत महिलाओं के ठिकाने पर ले जाया जाता था जिससे प्रताड़ित मासूम बच्चे ने अपनी मां के साथ पूरे मामले को लेकर इंदौर जिला कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था. महिला बाल विकास अधिकारी की पुष्टि के बाद कोर्ट ने दोनों मां बेटों को सुरक्षा देने के साथ-साथ एरोड्रम पुलिस को आरोपी पति पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए. पूरे मामले को लेकर 12 वर्ष के बच्चे की हिम्मत के चलते उसकी मां को अपने पति के बंधन से मुक्ति मिली जो अपने आप में प्रदेश का पहला मामला हैं.


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