MP Indore Loudspeaker News: मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का सिलसिला फिर शुरू हो गया है. इंदौर में 250 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाया जा चुके हैं. इससे पहले जब प्रदेश में मोहन सरकार का गठन हुआ था तो पहली कैबिनेट में यह फैसला किया गया था कि धर्मस्थलों से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अतिरिक्त लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे. इंदौर में कार्रवाई के बाद फिर इसका विरोध देखने को मिल रहा है. शहर काजी ने धर्म स्थलों को टारगेट करने का आरोप लगाया.
इंदौर शहर काजी इशरत अली अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह से मिलने पहुंचे. इस दौरान शहर काजी ने कलेक्टर को सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन का हवाला दिया, जिसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाएं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में लिखा है कि 55 डेसीबल से ज्यादा आवाज लाउडस्पीकर पर नहीं रखी जा सकती. काजी इशरत अली ने कहा हम इस नियम को मनाने के लिए तैयार हैं. कम डेसीबल पर ही लाउडस्पीकर चलाए जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का विरोध जताया.
प्रशासन की कार्रवाई पर खड़े किए सवाल
शहर काजी इशरत अली ने कहा कि इंदौर में जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जब हम ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं तो केवल लाउडस्पीकर हटाने से ध्वनि प्रदूषण कम नहीं होगा बल्कि शादियों में जिस तरह से जोर-जोर से आवाजों में डीजे बजाया जाता है, उसपर भी कार्रवाई करना जरूरी है. हम और आप अक्सर देखते हैं कि जब किसी के घर में शादी होती है तो सड़कों पर बड़ी गाड़ियों में स्पीकर लगाकर डीजे बजाते हुए लोग निकलते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदुषण होता है. लेकिन, प्रशासन उस पर रोक नहीं लगा पा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का दिया हवाला
शहर काजी इशरत अली ने इंदौर कलेक्टर से मिलकर उनसे इस कार्रवाई को रोके जाने और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार लाउडस्पीकर पर कार्रवाई करने की बात कही. वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि धर्म स्थलों पर लाउडस्पीकर की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार की जा रही है. मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो निर्देश दिए गए थे वे भी इसमें शामिल किए गए हैं और नियम अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है. आपको बता दें कि इंदौर में अभी तक 500 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं.
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