MP News: मध्य प्रदेश में भले ही धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बना हो. सरकार भले ही लव जिहाद को लेकर लगातार पुलिस अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दे रही हो, लेकिन इंदौर में एक लव जिहाद की पीड़िता को पुलिस से इंसाफ न मिलने के बाद हाई कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया. इस मामले में हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
हाई कोर्ट ने लगाई पुलिस को फटकार
दरअसल, इंदौर में एक पीड़िता द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत की गई थी. जिसने 9 बच्चों के पिता द्वारा जानकारी छिपाकर महिला के साथ लव जिहाद करके उसका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई है. जिसे लेकर पीड़िता ने पुलिस से लगाता शिकायत की. जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसके बाद पीडिता ने हाई कोर्ट का रुख किया. हाईकोर्ट एडवोकेट कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया की पीड़िता द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस ने बताया था कि पीड़िता द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, इसलिए उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन कोर्ट ने पुलिस के तर्क पर फटकार लगाते हुए कहां है कि पीड़िता द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करने के बाद थाने पर आवेदन देना आवश्यक नहीं है. पीड़िता के बयानों को ही उसकी ओर से लिखित शिकायत माना जाए और कार्रवाई की जाए.
एडवोकेट कुन्हारे के अनुसार पीड़िता द्वारा कोर्ट में बताया गया कि वह शहडोल की रहने वाली है. चार साल पहले उसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है. रोजगार के लिए निजी बैंक में लोन लेने गई थी, जहां उसकी मुलाकात आरोपी साकिर मोहम्मद से हुई. साकिर ने अपना नाम उस समय राजकुमार बताया था. महिला की शिकायत के अनुसार यहां से राजकुमार ने उससे दोस्ती की और महिला से बताया कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है. उसका एक बच्चा है.
धर्म परिवर्तन के लिए बना रहा था दबाव
आरोपी ने पीड़िता को अपने बातों के झांसे में लेकर घुमाने के बहाने नशीली वस्तु खिलाया और आपत्तिजनक वीडियो बना लिया. आरोपी ने वीडियो दिखाकर पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. इसके अलावा पीड़िता को घर ले जाकर उसका शोषण किया और उसे बुर्के में रखकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा. इसके साथ ही मदरसे में ले जाकर उर्दू में लिखे कागजो पर हस्ताक्षर भी करा लिए और लगातार धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित करने लगा.
वही जब पीड़िता को उसकी पत्नी जिंदा होने और 9 बच्चों की जानकारी लगी तो पीड़िता द्वारा मोहम्मद साकिर से 9 बच्चों को लेकर सवाल किया. जिस पर साकिर द्वारा कहा गया कि हमारे धर्म में एक से ज्यादा बीवी रखी जाती है. हमें बताया जाता है कि एक से ज्यादा शादी करना और धर्म परिवर्तन कराना बहुत ही सवाब (पुण्य) का काम है जिससे जन्नत नसीब होती है.
पीडिया के आवेदन पर की जाए कार्यवाही
जिसके बाद पीड़िता द्वारा इंदौर महिला थाना, विजय नगर थाने में शिकायत करने पहुंची. जहां शिकायत नहीं दर्ज की गई. इसके बाद पीडिता ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास भी शिकायत लेकर गई जहां सुनवाई कोई सुनवाई नहीं हुई. पीडिता ने सुनवाई नहीं होने पर कोर्ट की शरण ली. पीड़िता की याचिका पर उच्च न्यायलय ने सुनवाई करते हुए थाना विजयनगर को निर्देशित किया है कि पीड़िता द्वारा दिए वरिष्ठ अधिकारियों के आवेदन को ही उसके बयान समझ कर कार्यवाही की जाए.