Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में इंदौर (Indore) के सिमरोल में शनिवार को कांवड़ियों के साथ मारपीट के मामले में जिला प्रशासन द्वारा की गई शुरुआती जांच में बलराज होटल का निर्माण अवैध पाया गया है. होटल के संचालक मनजीत भाटिया 'रिंकू' द्वारा टीएनसीपी की अनुमति के बिना होटल का निर्माण किया गया है. दरअसल शनिवार को दोपहर इंदौर जिले के महू तहसील स्थित ग्राम गवालू में बलराज होटल के कर्मचारी और कावड़ियों के बीच जमकर मारपीट हुई थी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आया था.


होटल को किया गया था सील
यह मामला सुर्खियों में आने के बाद पूरे घटनाक्रम में कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दिए गए थे. कलेक्टर मनीष सिंह के दिए निर्देश के बाद सिमरोल के अपर तहसीलदार द्वारा बलराज होटल के संचालक मंजीत भाटिया (रिंकू भाटिया) के होटल के संबंध में भूमि के जुड़े दस्तावेज और निर्माण संबंधी समस्त अनुमतियां पेश करने का नोटिस जारी करते हुए होटल को सील कर दिया गया था.


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नियम के खिलाफ हुआ है निर्माण
वहीं अब जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच में जो दस्तावेज दिए गए हैं उसमे पाया गया है कि बलराज होटल में पंचायत द्वारा दी गई अनुमति से अधिक निर्माण कार्य किया गया है जो कि पूरी तरह से अवैध और नियमों के विरूद्ध है. साथ ही बलराज होटल के निर्माण के लिए टीएनसीपी से किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी जो कि नियम के खिलाफ है. इन दोनों बिंदुओं को देखते हुए बलराज होटल का निर्माण पूरी तरह से अवैध पाया गया है.


गौरतलब है कि दो दिन पहले हुए इस घटनाक्रम में कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा घायल कावड़ यात्रियों को पूरे घटनाक्रम की जांच बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था. इसी के चलते जिला प्रशासन द्वारा होटल बलराज को सील करने की कार्रवाई भी की गई.


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