Indore High Court: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर 12 मार्च को मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर हाईकोर्ट (High Court) में राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) आयोजित की जाएगी. इन्दौर प्रिंसिंपल रजिस्ट्रार एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव अजय प्रकाश मिश्र के अनुसार ''इस नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के जल्द निराकरण करने के उद्देश्य से सुलह समझौते के लिये नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी, यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी एवं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी के अधिकारी, बीमा कम्पनी के पैनल अधिवक्ता और दावेदार, पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया है.''
क्या निर्देश दिया गया
अजय प्रकाश मिश्र ने आगे बताया, ''इस बैठक में दावेदार पक्षकारों के अधिवक्ता और इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता से राजीनामा योग्य मामलों की सूची साझा करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही अधिवक्ता और इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों को मामलों में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से राशि सुनिश्चित करने के संबंध में अभी से प्रयास करने के लिए निर्देशित किया गया है.''
कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान
साथ ही पक्षकारों और अधिवक्ताओं हाई कोर्ट में लंबित मामलों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह और समझौते के आधार पर हल कराने के लिए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट इंदौर बेंच, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन इंचार्ज और जिला विधिक सहायता अधिकारी, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर अपने मामलों को नेशनल लोक अदालत में रखने के लिए आवेदन कर सकते है. वहीं लोक अदालत के माध्यम से मामलों का समाधान होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है.