इंदौर में बच्चों ने माता-पिता के खिलाफ दर्ज करवाई FIR, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनवाई पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला
Indore News: MP हाई कोर्ट ने उन माता-पिता के खिलाफ मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है, उनके बच्चों ने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है. दंपत्ति ने मामले को खारिज करने के लिए याचिका लगाई थी.
Indore News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने एक दम्पति को राहत देते हुए निचली अदालत में उस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है जिसमें वे अपनी दो संतानों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं. दम्पति पर यह मामला किसी और व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उनकी 21 वर्षीय बेटी और उनके आठ वर्षीय बेटे ने ही दर्ज कराया है.
हाई कोर्ट के जज विवेक रुसिया ने दम्पति की याचिका पर जिला अदालत में विचाराधीन मामले की सुनवाई पर 25 जुलाई को रोक लगा दी. हाई कोर्ट ने दम्पति की याचिका की अगली सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख तय की है.
इन प्रावधानों के तहत मामला किया गया दर्ज
अधिकारियों ने बताया कि 21 वर्षीय युवती और उसके आठ वर्षीय भाई की शिकायत पर शहर के चंदन नगर पुलिस थाने में उनके माता-पिता के खिलाफ 25 अक्टूबर 2021 को भारतीय दंड संहिता (IPC) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था.
बेटे को अंधेरे में बंद करने का आरोप
प्राथमिकी में भाई-बहन ने आरोप लगाया था कि उनके माता-पिता उन्हें भोजन नहीं देते, टीवी देखने नहीं देते तथा बात-बात पर उन्हें छड़ी से पीटते हुए उनके साथ गाली-गलौज करते हैं. प्राथमिकी में दम्पति पर यह आरोप भी लगाया गया था कि वे अपने आठ वर्षीय बेटे को घर के अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं जिससे वह बुरी तरह खौफजदा है.
हाई कोर्ट में की थी याचिका दायर
प्राथमिकी के मुताबिक इस दम्पति की कथित प्रताड़ना के कारण वे जून 2021 में अपने घर से भाग कर अपनी बुआ के साथ रहने आ गए थे. दम्पति के वकील धर्मेंद्र चौधरी ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं को बताया कि इस मामले में पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके पक्षकारों के खिलाफ आरोप पत्र पेश कर दिया था और मुकदमे की सुनवाई भी शुरू हो गई थी. उन्होंने बताया कि अपनी संतानों के कारण व्यथित दम्पति ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
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