Indore News: पिटाई कांड के बाद चर्चा में आए चूड़ी बेचने वाले तस्लीम को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मंगलवार को जमानत दे दी. बता दें शहर के बाणगंगा क्षेत्र में चूड़ी बेचने वाले की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ था. पिटाई करने वालों ने तस्लीम पर 13 साल की नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया. प्रकरण के बाद आरोपी तस्लीम को जेल में बंद कर दिया गया. 107 दिन बाद तस्लीम को  इंदौर खंडपीठ की तरफ से जमानत मिली. बुधवार रात जेल से रिहा होने के बाद तस्लीम ने पत्रकारों को खुद की बेगुनाही का दावा किया.


'चूंड़िया नहीं बेचूंगा'


उसने कहा कि किसी भी तरह का अपराध नहीं किया है. इस घटना के बाद अब इंदौर में उसने चूड़ियां नहीं बेचने की की बात कही है. तस्लीम ने लगाए हुए सभी आरोपों पर कहा कि बच्ची को ना तो जानता है ना पहचानता है. उसने कहा कि केवल व्यापार के उद्देश्य से आया था और हमेशा से ही चूड़ियां और राखी बेचने का काम कर रहा है. लेकिन अब इसके बाद इंदौर में आकर व्यापार नहीं करूंगा.  बाणगंगा क्षेत्र में 22 अगस्त को चूड़ी बेचने वाले तस्लीम की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था.


वीडियो के आधार पर पुलिस ने पिटाई करने वाले 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया . बाद में पिटाई करने वाले आरोपियों को जमानत मिल गई. दूसरी तरफ चूड़ी बेचने वाले तस्लीम पर पुलिस ने 13 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में पॉक्सो एक्ट की कार्यवाही की. गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद तस्लीम की जमानत को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका लगाई गई. याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को अदालत ने जमानत दे दी.


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