Indore Court News: पुलिस ने डायरी में लिखे कोड वर्ड से सुलझाई हत्या की गुत्थी, इस तरह लिखी थी हत्या की पूरी साजिश
MP News: सरकारी वकील संजय शर्मा ने बताया कि मामले की जांच के दौरान आरोपी के पास से एक डायरी मिली थी. उसमें आरोपी ने हत्या की साजिश लिखी गई थी. इसमें उसने गर्दन कट, ताला लगा जैसे कोडवर्ड लिखे रखे थे.
इंदौर: यहां की एक अदालत ने हत्या के आरोपी को हत्या के पूर्व लिखी हुई डायरी में लिखे कोर्ड वर्ड को साक्ष्य मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. बड़ी बात यह है कि इस मामले में कोई गवाह नहीं था.अदालत ने केवल परिस्थितजन्य सबूत के आधार पर इस मामले में सजा सुनाई. महज सात हजार रुपये के लिए हत्यारे ने एक सुरक्षाकर्मी की गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी.वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे ने शव को कमरे में रखकर बाहर से ताला लगा दिया था और फरार हो गया था.
किस समय की है घटना
हत्या की यह घटना 22 अगस्त 2020 की है. रामबाबू नामक व्यक्ति इंदौर के मनोरमागंज क्षेत्र स्थित शुभ-लाभ अपार्टमेंट में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था. शुभ लाभ अपार्टमेंट में सुरक्षाकर्मियों के लिए हुए कमरे में रहता था.घटना वाले दिन वह अपने कमरे में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला था.उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था. उस पर ताला लगा डला हुआ था.
मामले की जानकारी मिलते ही इंदौर की पलासिया पुलिस इसकी जांच में जुट गई थी. लेकिन जांच में पुलिस को कोई अहम गवाह नहीं मिला था. लेकिन अपार्टमेंट वालों ने आरोपी को कई बार मृतक के घर आते जाते देखा गया था.इसके आधार पर इस मामले में आरोपी बनाते हुए महेश उर्फ मंटू पुत्र रामसेवक कैथवास निवासी ग्राम भेरूखेड़ा जिला खंडवा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. जांच में पाया गया था की रामबाबू की डंडे और गंडासे से पीट कर हत्या की गई थी.
सरकारी वकील ने क्या जानकारी दी
अभियोजन की तरफ से पैरवी की करने वाले अपर लोक अभियोजक संजय शर्मा ने बताया कि प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी के पास से एक डायरी जब्त की गई थी.उसमें आरोपी की ओर से हत्या की साजिश लिखी गई थी.इसमें उसने गर्दन कट,ताला लगा जैसे कोडवर्ड लिखे थे.अभियोजन ने हस्तलिपि विशेषज्ञ से इस बात की पुष्टि भी करवाई थी कि यह लिखावट आरोपी की ही है.कोर्ट ने इन तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास सहित 1000 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
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