इंदौर में सी-विजिल एप के जरिए कितनी शिकायतें मिलीं? जिला निर्वाचन अधिकारी ने कैसे किया निपटारा, जानें
MP Lok Sabha Elections: इंदौर के डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि चुनाव संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए जिला निर्वाचन ऑफिस में भी कंट्रोल रूम बनाया गया है.
Lok Sabha Elections 2024: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में भी चुनाव संबंधी शिकायतों का तेजी के साथ और समय-सीमा में निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है. निर्वाचन संबंधी शिकायतों के तेजी से समाधान में सी-विजिल एप बेहद मददगार साबित हो रहा है.
जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता के बाद से सी-विजिल एप के माध्यम से अब तक प्राप्त 80 शिकायतों का समय सीमा के अंदर निपटारा किया गया है.
डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि निर्वाचन संबंधी शिकायतों को प्राप्त करने और उनके समाधान के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन ऑफिस में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है. यह कंट्रोल रूम 24X7 लगातार काम कर रहा है.
मध्य प्रदेश में 16 मार्च से आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू होते ही सी-विजिल एप पर शिकायतें मिलने लगी हैं. तब से अबतक तक इंदौर जिले में इस एप के जरिए कुल 80 शिकायतें मिल चुकी हैं. इन सभी शिकायतों का तेजी से निराकरण कर दिया गया है. कलेक्टर आशीष सिंह ने नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि अगर वे निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सीधी शिकायत करना चाहते हैं, तो वे सी-विजिल एप के माध्यम से कर सकते हैं.
सी-विजिल एप पर कैसे करें शिकायत?
सी-विजिल एप पर शिकायत करने के लिए संबंधित नागरिक को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सी-विजिल एप डाउनलोड करना होगा. इसके लिए नागरिक को ऐसी किसी भी घटना की जानकारी होने पर फोटो या वीडियो सी-विजिल एप पर अपलोड करना होगा. शिकायत मिलने पर अगले 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी.
सी-विजिल एप पर किस तरह की शिकायतें
गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आदर्श चुनाव आचरण संहिता के उल्लंघन वाली शिकायतों के निपटान के लिए सी-विजिल एप तैयार किया गया है. इस एप के जरिए कोई भी नागरिक राजनैतिक दलों या प्रत्याशियों की ओर से मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह से धन, सामग्री, कपड़े, जेवरात आदि का वितरण करने को लेकर शिकायत की जा सकती है.
इसके अलावा मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान करने के लिए धमकाने, मतदाताओं को खुद की गाड़ी से लाने ले जाने, किसी मकान मालिक की अनुमति के बिना उसकी बिल्डिंग या दीवारों या परिसर पर प्रचार सामग्री लगाने या दीवार पर विज्ञापन लिखवाने सहित अन्य प्रकार की शिकायतें कर सकता है.
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