इंदौर में 15 अप्रैल को एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इस चर्चित आत्महत्या मामले में बताया गया था कि महिला अपने पति और उसकी प्रेमिका से इतनी परेशान थी कि उसने खुद के जीवन को खत्म करने का फैसला कर लिया.
मरने से पहले उसने अपने बाएं हाथ पर बड़े-बड़े अक्षरों में सुसाइड नोट भी लिखा. मराठी भाषा में लिखे इस सुसाइड नोट में उसने अपने पति और प्रेमिका पर खुद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी पति पंकज और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया था.
हाई कोर्ट एडवोकेट भूपेंद्र सोनी ने बताया कि दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, अब इस मामले में आज इंदौर के स्पेशल एडिशनल सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई जहां कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
पुलिस ने शुरू कर दी थी जांच
दरअसल घटना तेजाजी नगर के सिल्वर स्प्रिंग टाउनशिप की थी जहां 40 वर्षीय कविता पाटिल नाम की महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए पति पंकज और उसकी प्रेमिका नम्रता के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी. वहीं इस पूरे केस में परिजनों ने जो पुलिस को जानकारी दी थी उसके मुताबिक पंकज का प्रेम संबंध नम्रता सोनवणे के साथ चल रहा था और दोनों ही उसे परेशान किया करते थे
प्रेमिका को कर लिया था गिरफ्तार
परिजनों ने कहा की कविता ने कई बार इस मामले में पंकज से शिकायत की और कहा कि वह नम्रता को छोड़ दे लेकिन अपना पति उसे नहीं छोड़ रहा था और कविता को छोड़ने की धमकी देता था. इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी पति पंकज और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया था. दोनों को कोर्ट में पेश किया गया.
जमानत खारिज करने के दिए आदेश
इस केस में आरोपी द्वारा आरोपियों द्वारा विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गिरिराज प्रसाद गर्ग के समक्ष जमानत के लिए आवेदन पेश किया गया. जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने फरियादी मृतक की ओर से हाई कोर्ट एडवोकेट भूपेंद्र सोनी और एडवोकेट राजेश्वरी सोनी के तर्कों से सहमत होकर आरोपियों की जमानत खारिज करने के आदेश जारी कर दिए हैं.
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