Indore News: मालेगांव बम धमाकों का इंदौर निवासी गवाह कर रहा अपनी सुरक्षा की मांग, बताया जान को खतरा
मालेगांव बम धमाकों के मामले में इन्दौर के रहने वाले गवाह द्वारा कोर्ट में पेश नहीं होते हुए NIA कोर्ट से एक मांग की गई है. गवाह ने कहा है कि उसे पुलिस की सुरक्षा दी जाए क्योंकि उसकी जान को खतरा है.
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Malegaon Blast Case: महाराष्ट्र (Maharashtra) में 2008 के मालेगांव (Malegaon) बम धमाकों के मामले में गवाह इंदौर (Indore) के रहने वाले जितेंद्र भाकरोदा को मंगलवार को मुंबई की विशेष एनआईए अदालत के सामने हाजिर होना था. लेकिन वहां हाजिर न होते हुए पेशे से मोटर मकैनिक जितेन्द्र द्वारा मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट व न्यायाधीश को पत्र भेजकर सुरक्षा की मांग की गई है. इस मांग की मुख्य वजह यह है कि मालेगांव धमाकों का इंदौर निवासी एक अन्य गवाह दिलीप पाटीदार तक लापता है, जिसे महाराष्ट्र एटीएस पुलिस नवंबर 2008 में अपने साथ ले कर गई थी. तब से आज तक उसका कुछ पता नहीं है.
इसी मामले का जिक्र करते हुए जितेन्द्र ने कहा कि मुझे भी अपनी जान का लगातार खतरा महसूस होता है. इसलिए मुझे मध्य प्रदेश पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि मुझे अन्य राज्य की पुलिस या किसी राष्ट्रीय एजेंसी पर भरोसा नहीं है. जितेन्द्र के द्वारा पहले भी इंदौर पुलिस के एक आला अधिकारी व एनआईए के अधिकारी से भी मोबाइल फोन पर संदेश भेजकर सुरक्षा की मांग कर चुका है.
इस वजह से गवाह को हुआ शक
वहीं जितेंद्र ने बताया कि मुझे अधिकारियों ने वाट्सएप पर 12 अप्रैल को सम्मन जारी करते हुए 19 अप्रैल को सुबह 11 बजे कोर्ट में गवाही के लिए तलब किया गया था. लेकिन केस से जुड़े हुए लोगो द्वारा उनसे संपर्क किया जा रहा है और कह रहे हैं कि वह मंगलवार को मुंबई की विशेष एनआईए अदालत के सामने गवाही के लिए तैयार रहें. तो यह सब बातें उनतक कैसे पहुंच रही हैं. जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि उसकी जान को खतरा है.
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सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी मामले में हैं आरोपी
बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास हुए बम धमाकों में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे. मालेगांव बम धमाकों में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भाकरोदा के इंदौर स्थित गैराज में मरम्मत के लिये आई थी. मोटरसाइकिल कथित रूप से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर पंजीकृत थी. जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी. पूरे मामले की जांच को बाद में एनआईए को सौंप दिया गया. मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने ठाकुर को वर्ष 2017 में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. वहीं इस मामले के आरोपियों में भोपाल की भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम भी शामिल है.
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