Jabalpur News: जबलपुर में एक किसान को पराली जलाना महंगा पड़ गया. एसडीएम के आदेश पर पटवारी ने आरोपी किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. दरअसल, पराली जलाने पर प्रतिबंध (Stubble Burning Ban) के बावजूद प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन रुकने का नाम नहीं ले रहा है. नरवाई या पराली जलाने पर कार्रवाई सिहोरा तहसील के अंतर्गत मझगंवा थाने में की गई है. एसडीएम सिहोरा आशीष पांडे ने बताया कि मामला मझगंवा के ग्राम नुंजी का है.


किसान को भारी पड़ा पराली जलाना


11 नवंबर को दोपहर जब ग्रामीण इलाके के दौरे पर थे तब उसी दौरान ग्राम नुंजी में नरवाई जलती हुई दिखाई दी. पूछताछ करने पर बताया गया कि खसरा नम्बर 52 की करीब 0.94 हेक्टेयर कृषि भूमि पर किसान रोहित पटेल नरवाई जला जला रहा है. सरकारी रिकॉर्ड में भूमि पिता देवेंद्र पटेल के नाम पर दर्ज है. एसडीएम सिहोरा आशीष पांडेय ने इस मामले में पटवारी अभिलाषा पाठक को आरोपी रोहित पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया.


एसडीएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज


पटवारी की सूचना पर मझगंवा पुलिस ने प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज कर लिया है. नरवाई जलाने के मामले में किसान रोहित पटेल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया. गौरतलब है कि नरवाई जलाना पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है. बढ़ते वायु प्रदूषण के पीछे पराली जलाने को प्रमुख योगदान माना जाता है. हवा के जहरीली होने से सांस संबंधी समस्याएं होने लगती हैं. 


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