Jabalpur Crime News: 'पापा ने मम्मी के सिर पर मारी थी रॉड...' अबोध बालिका की गवाही पर हत्यारे पिता को उम्रकैद
Jabalpur Murder Case: जबलपुर में हत्या के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सुनाई है. दोषी ने पत्नी की हत्या के बाद ससुराल वालों को लगातार बरगलाने की कोशिश की है.
Jabalpur Crime News Today: मध्य प्रदेश में जबलपुर की जिला अदालत ने अबोध पुत्री की गवाही पर हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रसेन मुवेल की अदालत ने हत्या के दोषी ग्राम सुनावल, जिला जबलपुर निवासी कीरत लाल मेहरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
जबलपुर जिला अदालत ने हत्या के दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हत्या के इस मामले में अदालत ने दोषी की अबोध पुत्री पलक की गवाही को गंभीरता से लिया और पत्नी की हत्या के मुजरिम कीरतलाल को कठोर सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने पक्ष रखा.
दोषी ने की ससुरालियों को बरगलाने की कोशिश
अभियोजन के मुताबिक, 23 फरवरी 2022 को रात ढाई बजे कीरतलाल ने अपने साले रोहित उर्फ सोनू को फोन किया था. उसने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति तुम्हारी बहन पुष्पलता के सिर पर रॉड मारकर भाग गया है. सोनू ने यह जानकारी अपने पिता बिहारीलाल मेहरा और मां द्रौपदी बाई को दी.
अबोध ने खोला हत्या का राज
कुछ देर में फोन पर जानकारी मिली की गंभीर रूप से घायल बहन पुष्पलता की मृत्यु हो चुकी है. वह लोग जब घटनास्थल पर पहुंचे तो पुष्पलता कमरे में लहूलुहान पड़ी थी. समीप ही जीजा कीरतलाल डरा सहमा खड़ा हुआ था.
मृतका के भाई सोनू ने अबोध भांजी पलक से पूछा कि मम्मी को किसने मार दिया, तो उसने रोते हुए बताया कि पापा ने मम्मी के सिर पर जोर से रॉड मारी थी.
अबोध की गवाही से आजीवन कारावास
इस मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रसेन मुवेल की अदालत अभियोजन की दलीलों से सहमत नजर आई. जिसके बाद जिला अदालत ने अबोध बालिका की गवाही पर उसके पिता कीरतलाल मेहरा को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.