Jabalpur News: जबलपुर में अब प्राइवेट लैब में नहीं होगा कोरोना टेस्ट, जानें क्यों
निजी पैथोलॉजी लैब संचालकों द्वारा आरटीपीसीआर अथवा रेपिड एंटीजन द्वारा कोविड की जांच की जाती है तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
Jabalpur News: जबलपुर जिले में निजी पैथोलॉजी लैब को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला किया गया है. निजी पैथोलॉजी लैब में अब कोरोना जांच नहीं की जाएगी. ऐसा उनके द्वारा कोरोना की जांच में लापरवाही बरतने के कारण किया गया है. आदेश के बावजूद यदि निजी पैथोलॉजी लैब संचालकों द्वारा आरटीपीसीआर अथवा रेपिड एंटीजन द्वारा कोविड की जांच की जाती है तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.
रजिस्ट्रेशन के निर्देश
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रत्नेश कुररिया ने बताया कि जिले में संचालित सभी पैथोलॉजी सेंटर, कलेक्शन प्वाईंट, कलेक्शन सेंटर और पिकअप प्वाईंट संचालकों को तीन दिन के भीतर सभी जरूरी दस्तावेजों सहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय में उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिये गए हैं.
सभी पैथालॉजी सेंटर, कलेक्शन सेंटर, कलेक्शन प्वाईंट एवं पिकअप प्वाईंट जैसी सभी गतिविधियां स्वास्थ्य से संबंधित होने की वजह से इनका रजिस्ट्रेशन जिला चिकित्सालय में कराना अनिवार्य है. जिले के सभी पैथोलॉजी लैब सेंटर के संचालकों को तीन दिन के भीतर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिये गए हैं.
यह भी कहा गया है कि यदि बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन अथवा डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन के अलावा किसी अन्य सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से कलेक्शन सेंटर या कलेक्शन प्वाईंट संचालन किया जा रहा है तो उस कोर्स का संचालन किस विभाग की अनुमति से किया जा रहा है, दस्तावेजों सहित इसकी जानकारी भी निजी पैथालॉजी लैब संचालकों को देनी होगी.
तत्काल बंद करने के आदेश
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कुरारिया ने इन दस्तावेजों की जांच तक निजी पैथालॉजी लैब में कोविड की जांचें तत्काल बंद करने के आदेश भी दिये हैं. उन्होंने कहा है कि आदेश के बावजूद यदि निजी पैथोलॉजी लैब संचालकों द्वारा आरटीपीसीआर अथवा रेपिड एंटीजन द्वारा कोविड की जांच की जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी तथा उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जा सकता है.