MP News: मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्कूल बसों या स्कूली वाहनों में सीसीटीवी और जीपीएस ट्रैकर लगाना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही स्कूलों में बच्चों के आवागमन के लिए लगाई गई सभी बसों, वेन और ऑटो का सात दिन के भीतर सेफ्टी आडिट कर प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा. बच्चों के साथ बढ़ती अप्रिय घटनाओं के मद्देनजर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी. ने जिले में स्थित सभी अशासकीय स्कूलों और सीबीएसई और आईसीएससी स्कूलों के प्रबंधक, प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों को आदेश जारी किया है.
स्कूल बसों और बच्चों के आवागमन के अन्य सभी साधनों में सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस ट्रैकर लगाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने स्कूलों में बच्चों के आवागमन के लिए लगाई गई सभी बसों, वैन और ऑटो का सात दिन के भीतर सेफ्टी आडिट कर प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करने कहा है.
हेल्पलाइन नंबर हो दर्ज
कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधक, प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों को जारी आदेश में स्कूल बसों और अन्य आवागमन के अन्य संसाधनों में सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस ट्रैकर लगाने के साथ-साथ ये हमेशा चालू हालत में रह. यह सुनिश्चित करने की हिदायत भी दी है. आदेश में कहा गया है कि स्कूल आवागमन के सभी वाहनों में दो दरवाजे हों.वाहनों के परमिट, बीमा, पीयूसी आदि के सर्टिफिकेट पूरे हों. स्कूल बसों और अन्य सभी साधनों का रंग पीला हो तथा इनमें स्कूल का नाम और फोन नम्बर सहित चाइल्ड हेल्पलाइन का नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित हो.
कलेक्टर ने दिया आदेश
कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने आदेश में स्कूल बसों, वेन, मैजिक, ऑटो और टेम्पो में स्पीड गवर्नर लगाना भी सुनिश्चित करने कहा है. उन्होंने कहा कि इन वाहनों में फिटनेस सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड किट और फायर एस्टिंगयुसर अनिवार्य रूप से हो. इसे स्कूल प्रबंधकों, प्राचार्यों और प्रधानाध्यापकों को सुनिश्चित करना होगा. इसके साथ ही स्कूली बच्चों के आवागमन में प्रयुक्त इन वाहनों का संचालन अवैध रूप से लगी गैस किट से न हो और इनमें क्षमता से अधिक बच्चे न बैठे, यह देखने की जिम्मेदारी भी स्कूल प्रबंधकों, प्राचार्यों और प्रधानाध्यापकों की होगी. गौरतलब है पिछले दिनों भोपाल में स्कूली छात्रा के साथ बस ड्राइवर द्वारा गलत काम किए जाने के बाद शासन स्तर पर सख्ती के निर्देश है. इसी वजह से यह निर्देश जारी किए गए है.