Bishop PC Singh Arrested: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार जबलपुर (Jabalpur) बिशप-क्षेत्र स्थित चर्च के पादरी के बारे में मध्य प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से कुछ जानकारियां मांगी. एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. ईओडब्ल्यू (EOW) ने बिशप पीसी सिंह (Bishop PC Singh) को सोमवार को गिरफ्तार किया था.


ईओडब्ल्यू के पुलिस उपाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह राजपूत ने शुक्रवार को बताया, ‘‘ईडी ने धोखाधड़ी के मामले में हिरासत में रखे गये बिशप पीसी सिंह के सिलसिले में हमारे कार्यालय से कुछ जानकारियां मांगी हैं.’’ अधिकारी ने हालांकि ईडी की ओर से मांगी गयी जानकारियों का विस्तृत ब्योरा देने से इनकार कर दिया.


128 बैंक खाते हैं


जांच के दौरान ईओडब्ल्यू को यह पता चला है कि बिशप और उनके परिवार के पास दो करोड़ रुपये से अधिक की सावधि जमा और 128 बैंक खाते हैं. राजपूत ने कहा कि ईओडब्ल्यू बिशप को शुक्रवार शाम एक कोर्ट में पेश करेगा क्योंकि जांच एजेंसी को मिली चार दिन की हिरासत अवधि समाप्त हो रही है. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने गुरुवार को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उन्होंने बताया कि एक स्थानीय कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में सिंह को सोमवार को चार दिन के लिए ईओडब्ल्यू की हिरासत में भेज दिया था. उन्होंने बताया कि सिंह को उसी दिन पूर्वाह्न में महाराष्ट्र के नागपुर हवाईअड्डे पर हिरासत में लिया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था.


इन धाराओं के तहत मामले दर्ज


ईओडब्ल्यू ने पिछले सप्ताह सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किये जाने के बाद जबलपुर में उनके घर पर छापेमारी के दौरान भारतीय और विदेशी मुद्रा में करीब 1.60 करोड़ रुपये बरामद किये थे. अधिकारी ने बताया कि सिंह और फर्म्स एंड सोसाइटीज के पंजीयक बी. एस. सोलंकी के खिलाफ भारतीय दंड संहित (आईपीसी) की धाराओं- 420 (धोखाधड़ी), 406 (विश्वासघात करने के अपराध), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी करने), 471 (फर्जी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल करने) तथा 120(बी) (आपराधिक साजिश रचने)- के तहत मामला दर्ज किया गया था.


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