Jabalpur News: जबलपुर में सात साल पहले रिश्वत लेते पकड़े गए मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (ईई) विवेक पालवे को चार साल की सजा और पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा मिली है. जबलपुर लोकायुक्त कोर्ट ने पालवे के बैंक खाते में जमा 50 लाख से ज्यादा की रकम को भी राजसात करने के निर्देश दिए हैं. लोकायुक्त ने इंजीनियर को पचास हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था. जबलपुर लोकायुक्त कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार सिंह द्वारा विवेक पालवे, तत्कालीन कार्य पालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, जबलपुर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (ई) 13(2) के तहत दोषी मानते हुए चार वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है.
इसके साथ ही उनके बैंक खाते में जमा तकरीबन 57 लाख 24 हजार रुपये को राजसात करने का आदेश भी दिया गया है. प्रकरण में आरोपी विवेक पालवे को 12 सितंबर 2014 को उसके कटंगा स्थित शासकीय आवास में 50 हजार की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था.इस प्रकरण में 5 मार्च 2018 को लोकायुक्त कोर्ट द्वारा आरोपी को 4 वर्ष के कारावास और 52 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जा चुका है.
आरोपी विवेक पालवे के घर हुई तलाशी
रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद आरोपी विवेक पालवे के जबलपुर में कटंगा और ग्वालियर में मयूर मार्केट स्थित घर की तलाशी ली गई. आरोपी के पास उसकी वैध आय से अत्यधिक मात्रा में भ्रष्ट साधनों से अर्जित सम्पत्ति मिली. संपत्ति की कुल कीमत करीब 75 लाख 62 हजार रुपये आंकी गई, जो उसकी वैध आय के स्रोत से 156 प्रतिशत अधिक थी. आरोपी के विरुद्ध अनुपातहीन सम्पत्ति का मामला अलग से पंजीबद्ध किया गया. जिसकी विवेचना के बाद आरोपी विवेक पालवे के विरुद्ध प्रकरण विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. प्रकरण में अभियोजन की ओर से 31 और बचाव पक्ष की और से 22 गवाहों की साक्ष्य हुए. न्यायालय द्वारा अभियोजन का मामला सिद्ध पाते हुए आरोपी को 4 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया. आरोपी द्वारा अपनी पत्नी के ब्यूटी पार्लर और बुटीक के संचालन से आय प्राप्त होना और रिश्तेदारों से पैसा प्राप्त होने का बचाव लिया गया जो प्रमाणित नहीं हुआ.
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